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Auraiya News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की कैद

Thu, 01 Feb 2024 03:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 01 Feb 2024 03:12 AM IST
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Three years imprisonment to the man found guilty of molesting a teenage girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 15 हजार अर्थदंड भी लगाया गया।
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डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मामला 14 दिसंबर 2016 का है। वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री 14 दिसंबर 2016 की शाम तीन बजे शकरकंद की बेल की गठरी लेकर खेत से घर आ रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे गौरव निवासी सुभानपुर अछल्दा भतीजी को खेत की ओर खींच ले गया और उससे छेड़छाड़ की। थाना अछल्दा में छेड़खानी का मामला पंजीकृत हुआ। पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
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इस मामले पर विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने बुधवार को निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ छेड़खानी के साक्ष्य प्रस्तुत कर कठोर कार्रवाई की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष साबित करने का पक्ष रखा। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे ने अभियुक्त गौरव निवासी सुभानपुर अछल्दा को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया।
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