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Auraiya News: गाली गलौज से मना करने पर युवक की हत्या करने में तीन को उम्र कैद

Wed, 23 Jul 2025 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 23 Jul 2025 12:51 AM IST
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Three people sentenced to life imprisonment for killing a youth for refusing to abuse them
औरैया। शहर के जेसीज चौराहे के पास 10 वर्ष पहले हुई युवक आरोग्य की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) विकास गोस्वामी ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
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उन्होंने मामले में तीन दोषियों अमन मिश्रा, योगेश अवस्थी व विकास भदौरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। जबकि शेष तीन सह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। युवक ने तीनों को घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज करने से मना किया था। इसी खुन्नस में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।
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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शहर कोतवाली इलाके के जेसीजे चौराहा निवासी युवक भारत सिंह सात मई 2015 की शाम पांच बजे अपने घर के बाहर बैठा था। वहीं पर उसका बेटा आरोग्य प्रकाश व भतीजा कल्लू उर्फ विश्व कुमार व बहन रानी भी बैठी थीं। इसी दौरान वहां अमन मिश्रा, विकास भदौरिया व दो अन्य युवक पहुंचे।
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कुछ ही देर में अमन ने तमंचा निकाला और भारत के बेटे आरोग्य को गोली मार दी। गोली आरोग्य के सिर में लगी। भतीजा व बहन उसे बचाने के लिए दौड़े तो उन पर भी फायर कर दिया, किसी तरह वह दोनों बाल-बाल बच गए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले।
परिजन घायल आरोग्य को कानपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को बताया था कि उनके घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी लेकर आरोपी शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। आरोग्य ने उन्हें मना किया था। इसी बात पर उन्होंने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
मामले में वादी भारत की तहरीर पर पुलिस ने अमन मिश्रा, विकास भदौरिया, योगेश अवस्थी, प्रांशू गुप्ता, नवनीत दुबे और विक्रम यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्ष व विपक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं। इसके बाद एससी-एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने मंगलवार को फैसला सुनाया।
उन्होंने अमन मिश्रा, योगेश अवस्थी व विकास भदौरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 1.20-1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि 1.80 लाख रुपये वादी पिता भारत सिंह को अदा करने का आदेश भी दिया है। शेष तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। सजा पाए तीन दोषियों को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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