फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   street vendors were given great relief, now police can not throw them out

शहरी पथ विक्रेताओं को बेदखल किया तो होगी कार्रवाई

Fri, 25 Jun 2021 10:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jun 2021 10:48 PM IST
विज्ञापन
street vendors were given great relief, now police can not throw them out
औरैया। शहरी क्षेत्र में पटरी दुकानदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे दुकानदारों को नगर निकाय और पुलिस कर्मी बेदखल नहीं कर सकेंगे। जल्द ऐसे दुकानदारों की सूची तैयार कर संबंधित थानों में दी जाएगी। जिससे कि उनका उत्पीड़न न हो और उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके।
विज्ञापन

अतिक्रमण अभियान में अक्सर पथ विक्रेताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इसका संज्ञान लेकर केंद्र सरकार ने जीविका संरक्षण विनियमन का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को कदम उठाने निर्देश दिए है। हाल ही में नगरीय निकाय उप निदेशक रश्मि सिंह के यहां से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब नगरीय निकाय और पुलिस शहरी पथ विक्रेताओं का उत्पीड़न नहीं करेगी।
विज्ञापन

इसके लिए नगरीय निकायों को अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को चिह्नित कर सूची सभी संबंधित थानों में देने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे वह अपनी जीविका चला सकें। किसी भी पथ विक्रेता को प्रताड़ित और बेदखल नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगरीय निकाय निदेशक के यहां जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि पथ विक्रेताओं को लगातार बेदखल किए जाने से उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। नगरीय निकाय पथ विक्रेताओं को चिह्नित कर जिससे उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देकर लाभान्वित किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed