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Auraiya News: दुकानदार की हत्या व लूट में नौकर को उम्रकैद

Thu, 31 Jul 2025 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 31 Jul 2025 10:51 PM IST
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Servant gets life imprisonment for murder and robbery of shopkeeper
औरैया। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित एक आयरन स्टोर की दुकान पर नौकरी करने वाले नीरज उर्फ अजय निवासी सराय बिहारी फफूंद ने सूने मकान का फायदा उठाकर वृद्ध दुकान मालिक की हत्या कर तिजोरी साफ कर दी थी। गुरुवार को इस मामले की विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सैफ अहमद ने दोषी हत्यारे व लुटेरे नौकर नीरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 85 हजार का अर्थदंड पर लगाया गया।
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घटना छह वर्ष पुरानी है। वादी मयंक पुरवार ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी यमुना रोड पर जिला सहकारी बैंक के सामने आयरन की दुकान है। उस दुकान पर वादी के पिता सुभाष चंद्र पुरवार निवासी बदनपुर बैठते हैं। 16 जून 2019 की शाम वह बाहर गया था। घर पर सुभाष पुरवार अकेले थे। नौकर नीरज दुकान पर काम व घर की देखरेख करता था।
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वह हरलालधाम के पीछे किराये पर रहता था। उसे देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर वादी गुरूग्राम गया था। 18 जून 2019 की सुबह चार बजे मयंक परिजनों के साथ घर पहुंचा। शटर व दरवाजा खुला था। पहली मंजिल पर जाकर देखा तो पिता सुभाषचंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उनके कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी। दो अलमारियों में रखे 3.50 लाख रुपये पार थे।
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मयंक ने नौकर नीरज उर्फ अजय पर लूट व हत्या करने का शक जताते हुए रिपोर्ट कराई। पुलिस ने विवेचना कर नीरज को गिरफ्तार किया व उसके पास से लूटे रुपये भी बरामद किये। आरोप पत्र के बाद यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में चला।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने नौकर नीरज उर्फ अजय को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर से अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के विधिक वारिसान को दिए जाने का आदेश दिया। दोषी नीरज को सजा सुनाने के बाद इटावा जेल भेज दिया गया।
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