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तथ्य छिपाकर खरीदी जमीन को एसडीएम ने सरकार के नाम किया
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बिधूना (औरैया)। एरवाकटरा ब्लाक की ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर में जाति छुपाकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का बैनामा कराए जाने को लेकर एसडीएम न्यायालय ने पट्टे की भूमि के विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया। इस मामले में लगभग साढ़े पांच बीघा भूमि राज्य सरकार में दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया।
एक व्यक्ति द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में गांव निवासी देव सिंह आदि ने एसडीएम न्यायालय में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पट्टे की भूमि को सुनियोजित कपटपूर्ण ढंग से जाति एवं तथ्य छिपाकर कुछ लोगों द्वारा क्रय किये जाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई एसडीएम राशिद अली ने की। जिसमें तहसीलदार ने भी 17 अप्रैल 2018 को आख्या में आरोपों की पुष्टि की थी।
इसमें कहा गया था कि भीखालाल पुत्र परमाई निवासी फैजुल्लापुर अनुसूचित जाति का है। जबकि उसकी जाति छुपाकर भूमि को कुछ लोगों द्वारा क्रय कर लिया गया है। प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक मामले का हवाला भी दिया गया। इस पर एसडीएम न्यायालय ने फैजुल्लापुर ग्राम पंचायत के इस प्रकरण में विक्रय पत्र निरस्त कर जमीन को सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया।
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एक व्यक्ति द्वारा क्रय की गयी भूमि के संबंध में गांव निवासी देव सिंह आदि ने एसडीएम न्यायालय में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पट्टे की भूमि को सुनियोजित कपटपूर्ण ढंग से जाति एवं तथ्य छिपाकर कुछ लोगों द्वारा क्रय किये जाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई एसडीएम राशिद अली ने की। जिसमें तहसीलदार ने भी 17 अप्रैल 2018 को आख्या में आरोपों की पुष्टि की थी।
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इसमें कहा गया था कि भीखालाल पुत्र परमाई निवासी फैजुल्लापुर अनुसूचित जाति का है। जबकि उसकी जाति छुपाकर भूमि को कुछ लोगों द्वारा क्रय कर लिया गया है। प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक मामले का हवाला भी दिया गया। इस पर एसडीएम न्यायालय ने फैजुल्लापुर ग्राम पंचायत के इस प्रकरण में विक्रय पत्र निरस्त कर जमीन को सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया।
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