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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना करीब डेढ़ वर्ष पूर्व थाना अछल्दा क्षेत्र में हुई थी।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 सितंबर 2020 की दोपहर लगभग एक बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताए चली गई।
घर पर उसकी पत्नी थी, जिसकी तबियत खराब थी। काफी देर तक बेटी वापस नहीं आई तो खोज की गई। इस पर पास बने संजय कुमार के गोदाम में बेटी की चुनरी, चप्पल और पानी के पाउच मिले। बेटी मिली तो उसने संजय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
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पिता की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने विवेचना में संजय कुमार उर्फ संजू पोरवाल निवासी सरांय बाजार अछल्दा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने संजय कुमार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का दोषी माना। उसे पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए संजय कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 सितंबर 2020 की दोपहर लगभग एक बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताए चली गई।
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घर पर उसकी पत्नी थी, जिसकी तबियत खराब थी। काफी देर तक बेटी वापस नहीं आई तो खोज की गई। इस पर पास बने संजय कुमार के गोदाम में बेटी की चुनरी, चप्पल और पानी के पाउच मिले। बेटी मिली तो उसने संजय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
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पिता की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने विवेचना में संजय कुमार उर्फ संजू पोरवाल निवासी सरांय बाजार अछल्दा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने संजय कुमार को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का दोषी माना। उसे पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए संजय कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।