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Auraiya News: दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी जीजा को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Fri, 22 Mar 2024 12:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Mar 2024 12:26 AM IST
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POCSO court sentenced death sentence to brother-in-law convicted of murder after physical harassment
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है।
इस मामले में 30 जून को शुरू हुई सुनवाई के चलते कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में दोषी को सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच लाख रुपये अर्थदंड सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी की ओर से दिबियापुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री को उसके दामाद रोहित कुमार ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है।
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इस मामले में दिबियापुर पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोपी रोहित कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें 30 जून 2023 को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में कोर्ट ने नौ माह 22 दिन में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद 18 मार्च 2024 को पॉक्सो कोर्ट ने मृतका के जीजा नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या की दोषी माना।

इसमें 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्साे अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी रोहित को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी रोहित की पत्नी पूजा व मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई वह कोर्ट परिसर के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी। इस दौरान दोषी की पुत्री भी मौजूद थी।
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