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Auraiya News: सर्विस बुक में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के पन्ने फाड़े, कानूनगो पर रिपोर्ट
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सेवाकाल खत्म होने से तीन दिन पहले की हरकत, पुलिस कर रही जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सेवाकाल खत्म होने से तीन दिन पहले बिधूना तहसील क्षेत्र के कानूनगो ने अपनी सर्विस बुक में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के पन्ने फाड़ दिए। इस मामले में डीएम के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अजय आनंद ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला 28 जुलाई 2025 का है।
जानकारी के अनुसार, दिबियापुर के ककराही बाजार निवासी कानूनगो केशव कुमार तहसील बिधूना में तैनात थे। डीएम के आदेश पर 26 दिसंबर 2024 से कलक्ट्रेट के भूलेख कार्यालय से संबद्ध कानूनगो केशव कुमार ने 15 जुलाई 2025 को तृतीय वित्तीय लाभ पाने के लिए डीएम को आवेदन किया था। डीएम ने एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी। स्क्रीनिंग के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई थी।
आरोप है कि स्क्रीनिंग की तारीख से एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को केशव कुमार ने तृतीय वित्तीय लाभ पाने के लिए अपनी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2015-16 में दर्ज प्रचलित विभागीय कार्रवाई के आदेश को फाड़कर गायब कर दिया। यही नहीं वर्ष 2009-10 व 2011-12 में लाल स्याही से अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि व प्रचलित विभागीय कार्रवाई के आदेश पर कूटरचना कर वार्षिक प्रविष्टि चस्पा कर दी। इससे राजस्व विभाग में खलबली मच गई।
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यह मामला डीएम तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच कर केशव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। डीएम के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रभारी भूलेख कार्यालय अजय आनंद ने केशव कुमार के खिलाफ दिबियापुर थाने में तहरीर दी। थाना अध्यक्ष रुद्र नारायण प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर पर आरोपी कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सेवाकाल खत्म होने से तीन दिन पहले बिधूना तहसील क्षेत्र के कानूनगो ने अपनी सर्विस बुक में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के पन्ने फाड़ दिए। इस मामले में डीएम के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अजय आनंद ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला 28 जुलाई 2025 का है।
जानकारी के अनुसार, दिबियापुर के ककराही बाजार निवासी कानूनगो केशव कुमार तहसील बिधूना में तैनात थे। डीएम के आदेश पर 26 दिसंबर 2024 से कलक्ट्रेट के भूलेख कार्यालय से संबद्ध कानूनगो केशव कुमार ने 15 जुलाई 2025 को तृतीय वित्तीय लाभ पाने के लिए डीएम को आवेदन किया था। डीएम ने एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की थी। स्क्रीनिंग के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई थी।
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आरोप है कि स्क्रीनिंग की तारीख से एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को केशव कुमार ने तृतीय वित्तीय लाभ पाने के लिए अपनी सेवा पुस्तिका में वर्ष 2015-16 में दर्ज प्रचलित विभागीय कार्रवाई के आदेश को फाड़कर गायब कर दिया। यही नहीं वर्ष 2009-10 व 2011-12 में लाल स्याही से अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि व प्रचलित विभागीय कार्रवाई के आदेश पर कूटरचना कर वार्षिक प्रविष्टि चस्पा कर दी। इससे राजस्व विभाग में खलबली मच गई।
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यह मामला डीएम तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच कर केशव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। डीएम के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रभारी भूलेख कार्यालय अजय आनंद ने केशव कुमार के खिलाफ दिबियापुर थाने में तहरीर दी। थाना अध्यक्ष रुद्र नारायण प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर पर आरोपी कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।