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Auraiya News: गवाह हुए पक्ष द्रोही तो सड़क हादसे का आरोपी नसरूद्दीन बरी

Wed, 12 Aug 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 12 Aug 2026 12:44 AM IST
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Nasruddin, accused in a road accident case, acquitted after witnesses turned hostile.
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2005 में दर्ज एक सड़क हादसे में मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन शुक्ला की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। करीब 21 साल तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के पक्षद्रोही होने के चलते आरोपी नसरुद्दीन को दोषमुक्त कर दिया है।
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घटना 14 फरवरी 2005 को शाम 5:30 बजे की है। दिबियापुर से स्कूटर से घर लौट रहे विजय वर्मा और उनके बेटे अमित को बमुरीपुर तिराहे के पास औरैया की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में विजय की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बेटा अमित गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह और वादी अशोक कुमार (मृतक के भाई) ने बयान दिया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी और न ही आरोपी को देखा था। वहीं, हादसे में घायल हुए दूसरे महत्वपूर्ण गवाह अमित सिंह ने भी बयान दिया कि उसने ट्रक का नंबर नहीं देखा था और न ही आरोपी नसरुद्दीन को ट्रक चलाते देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नसरुद्दीन को आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उसके जमानतनामे और बंधपत्र को निरस्त कर दिया है।
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विवाहिता की मौत, पति की जमानत अर्जी खारिज
औरैया। मकान बनवाने के लिए एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद मौत हो गई। मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी पति कप्तान सिंह उर्फ सोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वादी शिवशंकर निषाद ने बेटी प्रीति की शादी 16 नवंबर 2024 को कानपुर देहात के घटपारा निवासी कप्तान सिंह के साथ की थी। प्रताड़ना से घायल प्रीति की दो अगस्त 2025 को मौत हो गई थी। न्यायालय के आदेश पर थाना औरैया में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अदालत ने आरोपी कप्तान सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। (संवाद)

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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
औरैया। ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र में खेत पर पानी लगा रहे एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी उपेंद्र की जमानत खारिज कर दी गई। वादी बबलू यादव ने 26 दिसंबर 2025 को थाना ऐरवाकटरा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका भांजा ऋषि कुमार खेत पर पानी लगा रहा था, तब उपेंद्र, पुष्पेंद्र और जिलेदार ने लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया था और जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए थे। अदालत ने अपराध की गंभीर प्रकृति और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। (संवाद)
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