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कातिल दुल्हन : दुर्लभ व शिवम की भी जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 19 Jul 2025 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 19 Jul 2025 11:41 PM IST
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Murderer Bride: Durlabh and Shivam's bail plea also rejected
औरैया। हाडड्रा कारोबारी दिलीप हत्याकांड में दो और आरोपी दुर्लभ व शिवम यादव की जमानत अर्जियां शनिवार को खारिज हो गईं। इन आरोपियों के अधिवक्ताओं ने जिला सत्र एवं न्यायाधीश न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई थी। पर इसे जिला सत्र एवं न्यायाधीश मयंक चौहान ने निरस्त कर दिया। इससे पहले उन्होंने इस हत्याकांड में अनुराग व कातिल दुल्हन प्रगति की भी जमानत अर्जियां खारिज कर चुके हैं।
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मैनपुरी निवासी हाइड्रा कारोबारी दिलीप की पांच मार्च को सियापुर की प्रगति से शादी हुई थी। शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को सहार क्षेत्र के पटना नहर पुल समीप हाइड्रा कारोबारी दिलीप पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। उसे मृत समझकर हमलावर भाग खड़े हुए थे। दो दिन बाद घायल दिलीप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
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जांच की तफ्तीश में पुलिस दिलीप हत्याकांड में उसकी पत्नी प्रगति व प्रेमी अनुराग समेत शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पत्नी प्रगति व उसके प्रेमी अनुराग ने दिलीप को रास्ते से हटाकर संपत्ति हथियाने की प्लानिंग सामने आई थी। वहीं, अनुराग के मौसेरे भाई दुर्लभ यादव, शिवम व चमरौआ प्रधान रामू यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हाल ही में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में चमरौआ प्रधान जमानत पर बाहर आ गया था।
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जिला सत्र एवं न्यायाधीश मयंक चौहान ने 15 जुलाई को प्रेमी अनुराग तो सोलह जुलाई को प्रगति की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इस प्रकरण में आरोपी दुर्लभ व शिवम के अधिवक्ताओं ने भी इनकी जमानत अर्जियां कोर्ट में डाली थीं। शनिवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश मयंक चौहान ने दिलीप हत्याकांड के आरोपी दुर्लभ व शिवम की जमानत अर्जियां निरस्त कर दी।
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