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Auraiya News: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
Thu, 02 Apr 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:16 AM IST
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औरैया। विशेष अदालत पॉक्सो ने सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नीलू को दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
मामला बेला थाना क्षेत्र का है। मामले में 22 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी नीलू का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर नीलू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमा की गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद नीलू को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
मामला बेला थाना क्षेत्र का है। मामले में 22 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी नीलू का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
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न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर नीलू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमा की गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद नीलू को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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