{"_id":"69b04e90fc3f88903e029c03","slug":"man-sentenced-to-10-years-in-prison-for-hitting-policemen-with-a-tractor-auraiya-news-c-211-1-aur1009-141036-2026-03-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: सिपाहियों को ट्रैक्टर से टक्कर मारने के दोषी को 10 वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: सिपाहियों को ट्रैक्टर से टक्कर मारने के दोषी को 10 वर्ष की कैद
Tue, 10 Mar 2026 10:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Tue, 10 Mar 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने 11 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर सड़क किनारे खड़े दो सिपाहियों को टक्कर मारने के दोषी कमल सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला 10 मार्च 2015 का है। थाना अजीतमल क्षेत्र की पुलिस चौकी अटसू के उपनिरीक्षक साधो सिंह अपने साथी सिपाही प्रमोद कुमार व नरेंद्र सिंह के साथ बंडापुर गांव के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आलू से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर आए गांव बीसलपुर निवासी चालक कमल सिंह ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े सिपाहियों को टक्कर मार दी थी। इससे दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद दोनों घायल सिपाहियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरे सिपाही प्रमोद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई रेफर किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
सजा के साथ ही जमा की गई अर्थदंड की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा घायल सिपाही प्रमोद कुमार को देने का आदेश दिया। 25 प्रतिशत हिस्सा मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की पत्नी को सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी कमल सिंह को पुलिस अभिरक्षा में इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।
विज्ञापन
मामला 10 मार्च 2015 का है। थाना अजीतमल क्षेत्र की पुलिस चौकी अटसू के उपनिरीक्षक साधो सिंह अपने साथी सिपाही प्रमोद कुमार व नरेंद्र सिंह के साथ बंडापुर गांव के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आलू से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर आए गांव बीसलपुर निवासी चालक कमल सिंह ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े सिपाहियों को टक्कर मार दी थी। इससे दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन
हादसे के बाद दोनों घायल सिपाहियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दूसरे सिपाही प्रमोद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सैफई रेफर किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
सजा के साथ ही जमा की गई अर्थदंड की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा घायल सिपाही प्रमोद कुमार को देने का आदेश दिया। 25 प्रतिशत हिस्सा मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की पत्नी को सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी कमल सिंह को पुलिस अभिरक्षा में इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।