{"_id":"6a8352a5926de7417e039d5d","slug":"man-charged-with-disturbing-the-peace-for-beating-a-cat-auraiya-news-c-211-1-aur1009-149967-2026-08-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: बिल्ली को पीटने के आरोपी का शांतिभंग में चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: बिल्ली को पीटने के आरोपी का शांतिभंग में चालान
Mon, 17 Aug 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 17 Aug 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
दिबियापुर। बिल्ली को बेरहमी से पीटने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ हंसराज का शांतिभंग में चालान कर दिया। इसके बाद उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। थाना क्षेत्र के गांव सबसुखपुरवा में तीन दिन पहले की घटना है। वहीं दूसरी ओर, घटना के बाद गायब बिल्ली के जीवित मिलने की सूचना पर दिल्ली पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की टीम जांच के लिए मौके पर जाएगी।
गांव सबसुखपुरवा निवासी संदीप पर 14 अगस्त को बिल्ली को बेरहमी से पीटकर घायल करने और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का आरोप था। वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की सदस्य रेनू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में आरोपी ने बिल्ली की हत्या के आरोपों से इन्कार करते हुए दावा किया कि बिल्ली पालतू थी और उसने केवल नुकसान करने पर गुस्सा जाहिर करते हुए वीडियो बनाया था। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को शांतिभंग के तहत बिधूना एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से उसे छोड़ दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव सबसुखपुरवा निवासी संदीप पर 14 अगस्त को बिल्ली को बेरहमी से पीटकर घायल करने और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का आरोप था। वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की सदस्य रेनू की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
विज्ञापन
पूछताछ में आरोपी ने बिल्ली की हत्या के आरोपों से इन्कार करते हुए दावा किया कि बिल्ली पालतू थी और उसने केवल नुकसान करने पर गुस्सा जाहिर करते हुए वीडियो बनाया था। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी को शांतिभंग के तहत बिधूना एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से उसे छोड़ दिया गया।
विज्ञापन