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Auraiya News: महिला से दुष्कर्म के दोषी ट्रक चालक को आजीवन कारावास
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औरैया। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने ट्रक पर सवार महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 42 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त दोषी का पक्ष लेकर अनुसूचित जाति की पीड़िता व उनके घर वालों को जातिसूचक गालियां देते हुए धमकी देने के तीन अन्य आरोपी नूरहसन उर्फ नूरुल हसन, ताहिर हुसैन व शहनाज बेगम को भी चार वर्ष के कठोर कारावास व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि पीड़िता ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसूचित जाति की पीड़िता ने लिखा कि 23 जून 2021 को वह अपनी ननद के ग्राम व्यासपुरा (इटावा) जाने के लिए दिन के 11 बजकर 30 मिनट पर घर से निकल कर मेन रोड पर सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी गांव का ट्रक चालक आयूब खान ट्रक लेकर उसके पास आया और झांसा देकर ट्रक में बैठा लिया। उसने ट्रक में रखे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। कोल्डड्रिंक पीते ही पीड़िता को नशा होने लगा तथा वह वाहन को सुनसान स्थान पर बने एक मकान के पास ले गया। जहां जबरिया उससे शारीरिक संबंध बनाए और अपने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया था। इसके बाद उसने वादिनी को गांव के बाहर छोड़ दिया। वह अपने घर चली गई।
जिसके बाद से अयूब खान वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मनमुताबिक चलने का दबाव बनाने लगा। वादिनी ने अपने पति को पूरी बात बताई। पति जब शिकायत लेकर अयूब खां के घर पहुंचा तो उसका पिता नूरहसन, पड़ोसिन शहनाज बेगम, ताहिर हसन पुत्र नूरहसन आए। चारों ने एक राय होकर पीड़िता के पति व उसे जाति सूचक गालियां देते हुए जाने से मारने की धमकी दे डाली। इस तहरीर पर थाना अयाना में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ।
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पुुलिस ने विवेचना कर चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने सभी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उन पर रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दुष्कर्म के मुख्य दोषी अयूब खां निवासी तिवरलालपुर को आजीवन कारावास व कुल 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धमकी देने वाले तीनों सह दोषियों नूरहसन, शहनाज बेगम, ताहिर हुसैन निवासी तिवरलालपुर को चार-चार वर्ष की कैद व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। चारों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी ने बताया कि पीड़िता ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसूचित जाति की पीड़िता ने लिखा कि 23 जून 2021 को वह अपनी ननद के ग्राम व्यासपुरा (इटावा) जाने के लिए दिन के 11 बजकर 30 मिनट पर घर से निकल कर मेन रोड पर सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी गांव का ट्रक चालक आयूब खान ट्रक लेकर उसके पास आया और झांसा देकर ट्रक में बैठा लिया। उसने ट्रक में रखे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। कोल्डड्रिंक पीते ही पीड़िता को नशा होने लगा तथा वह वाहन को सुनसान स्थान पर बने एक मकान के पास ले गया। जहां जबरिया उससे शारीरिक संबंध बनाए और अपने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया था। इसके बाद उसने वादिनी को गांव के बाहर छोड़ दिया। वह अपने घर चली गई।
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जिसके बाद से अयूब खान वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मनमुताबिक चलने का दबाव बनाने लगा। वादिनी ने अपने पति को पूरी बात बताई। पति जब शिकायत लेकर अयूब खां के घर पहुंचा तो उसका पिता नूरहसन, पड़ोसिन शहनाज बेगम, ताहिर हसन पुत्र नूरहसन आए। चारों ने एक राय होकर पीड़िता के पति व उसे जाति सूचक गालियां देते हुए जाने से मारने की धमकी दे डाली। इस तहरीर पर थाना अयाना में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ।
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पुुलिस ने विवेचना कर चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने सभी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उन पर रहम की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दुष्कर्म के मुख्य दोषी अयूब खां निवासी तिवरलालपुर को आजीवन कारावास व कुल 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धमकी देने वाले तीनों सह दोषियों नूरहसन, शहनाज बेगम, ताहिर हुसैन निवासी तिवरलालपुर को चार-चार वर्ष की कैद व 17-17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। चारों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।