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Auraiya News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Sun, 22 Oct 2023 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 22 Oct 2023 12:15 AM IST
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औरैया। कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने बताया कि थाना दिबियापुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट लिखाई थी। वादिनी ने उसमें बताया था कि 27 फरवरी 2021 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री घर के बरामदे में आठ वर्षीय भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 11 बजे पड़ोस में रहने वाला भोले शराब के नशे में आया और उसकी पुत्री के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।
बालिका के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गया। उसने थाने में पॉक्सो व दुष्कर्म का नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने विवेचना कर मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी भोले को सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने बताया कि थाना दिबियापुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट लिखाई थी। वादिनी ने उसमें बताया था कि 27 फरवरी 2021 को उसकी 11 वर्षीय पुत्री घर के बरामदे में आठ वर्षीय भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 11 बजे पड़ोस में रहने वाला भोले शराब के नशे में आया और उसकी पुत्री के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।
बालिका के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गया। उसने थाने में पॉक्सो व दुष्कर्म का नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस ने विवेचना कर मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी भोले को सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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