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Auraiya News: प्रतिबंधित दवाइयां बेचने पर तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त

Wed, 19 Jul 2023 12:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jul 2023 12:29 AM IST
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License of three medical stores canceled for selling banned medicines
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। मानक विहीन और प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वालों पर औषधि प्रशासन सख्त हुए हैं। पिछले वर्ष की आई जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
औषधि विभाग लगातार प्रतिबंधित दवाइयों व मानक विहीन दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए नमूने लेकर कार्रवाई कर रहा है। हाल में लिए नमूनों की आई रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है। औषधि निरीक्षक ज्योत्सना आनंद ने बताया कि वर्ष 2022 में देवरपुर स्थित पूजा मेडिकल स्टोर, बिधूना स्थित ताज मेडिकल स्टोर व ऊंचा महाराजपुर स्थित लवी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई थी। जहां से टीम ने प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए थे।
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सभी के नमूने जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजे गए थे। जहां से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त औषधि/औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी विक्रय कानपुर मंडल कानपुर ने तीनों मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। बताया कि निरस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं के क्रय-विक्रय को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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एंटीबायोटिक दवा का नमूना हुआ फेल, बिक्री पर रोक
औषधि निरीक्षक ने बताया कि 17 जून 2023 को औरैया के महावीरगंज स्थित केशव मेडिकल एंड सर्जिकल्स पर छापेमारी की गई थी। यहां से टीम ने सिफोरोक्सिम एक्सटेल टेबलेट (सिफूइन 500 टेबलेट) बैच नंबर 22के-बीटी163ई का नमूना संग्रहित किया था। जिसे जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में उक्त दवा को अधोमानक पाए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बताया कि विवेचना के उपरांत संबंधित के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जिले भर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अधोमानक औषधी सिफोरोक्सिम एक्सटेल टेबलेट (सिफूइन 500 टेबलेट) बैच नंबर 22के-बीटी163ई की खरीद व बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं।
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