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Auraiya News: सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर बीमा कंपनी देगी 53.31 लाख रुपये
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला
दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत रहे रामनिवास दिवाकर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, औरैया ने फैसला सुनाया है। अधिकरण ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार का बीमा करने वाली दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देने के निर्देश दिए हैं।
मामला एक मई 2023 की रात का है। तिलक नगर, जमालपुर निवासी रामनिवास दिवाकर सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। घटना वाली रात वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद हाईवे किनारे औरैया आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे।
कानपुर की तरफ से आ रही वैगनआर कार के चालक ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामनिवास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर के लिए याचिका दायर की गई। मृतक की ओर से अधिवक्ता शिव शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बीमा कंपनी से 67 लाख 22 हजार रुपये प्रतिकर दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने की। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अधिकरण ने बीमा कंपनी को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर और उस पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया।
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दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत रहे रामनिवास दिवाकर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, औरैया ने फैसला सुनाया है। अधिकरण ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार का बीमा करने वाली दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देने के निर्देश दिए हैं।
मामला एक मई 2023 की रात का है। तिलक नगर, जमालपुर निवासी रामनिवास दिवाकर सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। घटना वाली रात वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद हाईवे किनारे औरैया आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे।
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कानपुर की तरफ से आ रही वैगनआर कार के चालक ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामनिवास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर के लिए याचिका दायर की गई। मृतक की ओर से अधिवक्ता शिव शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बीमा कंपनी से 67 लाख 22 हजार रुपये प्रतिकर दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने की। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अधिकरण ने बीमा कंपनी को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर और उस पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया।
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