फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Insurance company to pay Rs 53.31 lakh following security guard's death

Auraiya News: सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर बीमा कंपनी देगी 53.31 लाख रुपये

Thu, 29 Oct 2026 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Insurance company to pay Rs 53.31 lakh following security guard's death
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला
विज्ञापन

दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत रहे रामनिवास दिवाकर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, औरैया ने फैसला सुनाया है। अधिकरण ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कार का बीमा करने वाली दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दावा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देने के निर्देश दिए हैं।
मामला एक मई 2023 की रात का है। तिलक नगर, जमालपुर निवासी रामनिवास दिवाकर सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सिकंदरा पावर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। घटना वाली रात वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद हाईवे किनारे औरैया आने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे।
विज्ञापन

कानपुर की तरफ से आ रही वैगनआर कार के चालक ने कथित तौर पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामनिवास की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रतिकर के लिए याचिका दायर की गई। मृतक की ओर से अधिवक्ता शिव शर्मा ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बीमा कंपनी से 67 लाख 22 हजार रुपये प्रतिकर दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई अधिकरण के पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने की। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अधिकरण ने बीमा कंपनी को 53 लाख 31 हजार 235 रुपये प्रतिकर और उस पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed