औरैया। महिला की हत्या के मामले में एएफटीसी द्वितीय विनय प्रकाश ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति व बेटे को दोषमुक्त कर दिया। अजीतमल कोतवाली के गांव मोहद्दीनपुर में 13 अप्रैल वर्ष 2022 को घटना हुई थी। वारदात के बाद महिला के पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया।
मध्यप्रदेश स्थित भिंड के गांव मोहना निवासी पूनम ने अजीतमल कोतवाली पुलिस को गांव मोहद्दीनपुर निवासी बहन गुड्डी देवी की हत्या की सूचना दी। जांच के बाद पुलिस ने बहन की तहरीर पर महिला के पति भगवान सिंह, बेटे गौरव, विपिन और सौरभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की। कोतवाली पुलिस ने विवेचना के दौरान गौरव व सौरभ के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उनके नाम हटा दिए। इसके बाद 27 जुलाई 2022 को पति भगवान सिंह और बेटे विपिन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए। 23 सितंबर 2022 को कोर्ट ने आरोप तय किए। एफटीसी द्वितीय विनय प्रकाश की कोर्ट में हत्या के मामले में सुनवाई हुई। साढ़े तीन साल बाद इस मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया गया। इससे पहले दोनों पक्षकारों को सुना गया। कोर्ट में कोई भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जा सका कि जिससे हत्या की बात साबित होती। इसके बाद साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पिता और पुत्र को दोषमुक्त कर दिया। मामले में मंगलवार को पिता-पुत्र को रिहा कर दिया गया।