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व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
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औरैया। शासन ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। व्यावसायिक वाहनों पर यह अनिवार्यता कर दी गई है। जिसको लेकर व्यावसायिक वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने निजी व हल्के वाहनों को फरवरी तक की छूट दी गई। शासन के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन वाहन स्वामियों के पास एचएसआरपी रजिस्ट्रेशन की पर्ची न हो उनके वाहनों का अन्य कोई कार्य नहीं किया जाए।
संभागीय परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में कुल एक लाख 83 हजार 574 वाहन पंजीकृत हैं। जिसमें दो पहिया, चार पहिया, बस ट्रक आदि सभी शामिल हैं। इन वाहनों में वाहन स्वामी अपने मनमुताबिक डिजाइन की नंबर प्लाट लगाते थे। लेकिन शासन ने नया नियम बना दिया है। जिसके तहत पूरे देश में वाहनों में एक जैसी नंबर प्लेट लगी देखने को मिलेगी। जिसके तहत शासन ने एचएसआरपी की शुरुआत की है। सभी पुराने वाहनों में यही नंबर प्लेट लगाई जाएगी। व्यावसायिक वाहनों में इसके लिए 30 नवंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। व्यावसायिक वाहनों में यह नंबर प्लेट न होने पर अब कार्रवाई हो सकती है। निजी व हल्के वाहनों को एचएचआरपी लगाने की समय सीमा बढ़ाई गई है। निजी व हल्के वाहनों को फरवरी तक का समय दिया गया है।
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संभागीय परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में कुल एक लाख 83 हजार 574 वाहन पंजीकृत हैं। जिसमें दो पहिया, चार पहिया, बस ट्रक आदि सभी शामिल हैं। इन वाहनों में वाहन स्वामी अपने मनमुताबिक डिजाइन की नंबर प्लाट लगाते थे। लेकिन शासन ने नया नियम बना दिया है। जिसके तहत पूरे देश में वाहनों में एक जैसी नंबर प्लेट लगी देखने को मिलेगी। जिसके तहत शासन ने एचएसआरपी की शुरुआत की है। सभी पुराने वाहनों में यही नंबर प्लेट लगाई जाएगी। व्यावसायिक वाहनों में इसके लिए 30 नवंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। व्यावसायिक वाहनों में यह नंबर प्लेट न होने पर अब कार्रवाई हो सकती है। निजी व हल्के वाहनों को एचएचआरपी लगाने की समय सीमा बढ़ाई गई है। निजी व हल्के वाहनों को फरवरी तक का समय दिया गया है।
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