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कर्मवीर की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
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औरैया। कोतवाली में थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार व एक वर्ग पर टिप्पणी करने के मामले में एक फरवरी को गिरफ्तार हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मामले में वांछित तीन आरोपियों ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में समर्पण कर दिया। जिन्हें भी 19 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
कोतवाल औरैया से अभद्र व्यवहार व वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी। मामले के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार की दोपहर तीन आरोपी शनि ठाकुर निवासी गोविंद नगर, राजदीप राजावत निवासी पातेपुर व बृजभान भदौरिया निवासी भरसेन ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम जीवन कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को 19 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया।
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कोतवाल औरैया से अभद्र व्यवहार व वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तारीख तय की गई थी। मामले के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।
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गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार की दोपहर तीन आरोपी शनि ठाकुर निवासी गोविंद नगर, राजदीप राजावत निवासी पातेपुर व बृजभान भदौरिया निवासी भरसेन ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीजेएम जीवन कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को 19 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया।
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