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औरैयाः गांवों में घर बनाने से पहले पास कराएं नक्शा

Wed, 17 Aug 2022 12:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 12:54 AM IST
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Get the map passed before building houses in villages
औरैया। यदि आप गांव में रह रहे हैं और अपना मकान, दुकान या कोई व्यवसायिक भवन बनाना चाहते हैं तो पहले आपको जिला पंचायत कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। भवन दुकान, मकान में क्या-क्या बनना है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। यह नक्शा ऐसे ही नहीं मिलेगा बल्कि इसका शुल्क भी जमा करना होगा।
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जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर स्वीकृति के लिए मंडलायुक्त को भेजा गया है। हरी झंडी मिलते ही इस पर क्रियान्वयन शुरू होना है। 300 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों का निर्माण कराने के लिए जिला पंचायत से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इसके तहत गांव में भवन का निर्माण कराने से पूर्व अब नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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जिस तरह जिले की नगर निकायों में भवन निर्माण कराने पर नक्शे की जरूरत पड़ती है। बिना नक्शा पास कराए कार्रवाई की जाती है। इसी तरह शासन ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत 300 वर्ग मीटर एरिया तक के मकान, दुकान, व्यवसायिक भवन पर शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इससे अधिक एरिया के निर्माण पर 25 से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद ही संबंधित निर्माण कार्यों का नक्शा पास होगा।
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अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत राम निहुर ने कहा कि जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर मंडलायुक्त को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी। 300 वर्ग मीटर से अधिक का भवन व व्यवसायिक भवनों का निर्माण पर शुल्क लगेगा।
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