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नाबालिग से छेडख़ानी के आरोपित को चार वर्ष की कैद

Sun, 02 Feb 2020 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2020 12:27 AM IST
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Four years imprisonment for molesting a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेश चौधरी ने करीब दो वर्ष पूर्व शहर में एक मकान में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को चार वर्ष के कारावास एवं 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 15 वर्षीय पोती 22 अक्तूबर 2017 को करीब 12 बजे दिन में घर में अकेली थी। घर के लोग बाहर गए हुए थे। उसी समय जितेंद्र सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी नरोत्तमपुर उसके घर में घुस गया तथा घर पर सो रही पोती को पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। आरोपी ने वादी को जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाली औरैया में यह मामला पॉक्सो व अन्य धाराओं में पंजीकृत हुआ। जिसका विचारण विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने आरोपित जितेंद्र सिंह को छेड़खानी का दोषी माना तथा उसे चार वर्ष के कारावास व कुल 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान करने का भी निर्णय दिया गया।
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