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Auraiya News: सीमा परिहार समेत चार अभियुक्त अपहरण के मामले में दोषी सिद्ध

Tue, 20 Feb 2024 11:43 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Feb 2024 11:43 PM IST
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Four accused including Seema Parihar found guilty in kidnapping case
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रहीं सीमा परिहार दस्यु जीवन छोड़कर फिल्मों व टीवी के पर्दों पर सुखियां बटोरती रहीं थी, लेकिन तीन साल पहले दस्यु लालाराम गिरोह के साथ सदर कोतवाली के गांव गढि़या बक्सीराम से की गई एक पकड़ के मुकदमे में उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
न्यायालय ने सीमा परिहार व सके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथियों को अपहरण करने का दोषी मानकर सभी को जेल भेज दिया है। साथ ही सजा का निर्णय बुधवार 21 फरवरी को सुनाने के लिए सुरक्षित कर लिया है। इस बीच कोर्ट ने पुलिस से यह भी जानकारी मांगी है कि दस्यु जीवन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद कोई भी अपराध इन दोषियों ने किया है या नहीं।
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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 19/20 मार्च 1994 की रात 12:30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी। तब औरैया इटावा जिले के अंतर्गत आता था। इसमें ग्राम गढि़या बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी पुत्र रामसनेही ने रिपोर्ट में लिखा कि उसका 25 वर्षीय भाई प्रमोद कुमार त्रिपाठी अपने ट्यूबवेल पर लेटकर खेतों में पानी लगा रहा था।
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तभी रात में 10 से 15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़ कर अजनपुर की तरफ चले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम-सीमा परिहार आदि के रूप में हुई। थाने में अपहरण का यह मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में यह पकड़ किसी तरह से गिरोह के चंगुल से छूट कर घर आईं। दी गई जानकारी पर यह मुकदमा आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में चलता रहा। पहले यह मामला इटावा में चला, बाद में औरैया जिला बनने पर यहां ट्रांसफर हो गया।
दस्यु सरगना लालाराम की मौत हो चुकी है। मौजूद सीमा परिहार (50) पुत्री शिरोमणि सिंह निवासी बबाइन अयाना, रामकिशन उर्फ किशना पुत्र प्रभूदयाल लोधी निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह पुत्र कुंजीलाल निवासी शेखपुर अयाना व अनुरूद्ध पुत्र श्याम बिहारी निवासी सुंदरपुर औरैया के विरूद्ध यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम औरैया सुनील कुमार सिंह के समक्ष चला। मंगलवार को इसका निर्णय सुनाया गया।

एडीजे सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण की धारा 365 के अपराध में दोषी पाया। उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया। कोर्ट ने बुधवार को दंड के प्रश्न पर सुनने की तिथि तय कर दी। एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने बताया कि सीमा परिहार समेत चारों अभियुक्तों के संबंध में आख्या कोतवाली प्रभारी औरैया को 21 फरवरी सुबह 10 बजे न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है। चारों अभियुक्त दंड सुनवाई के समय जेल से कोर्ट में उपस्थित होंगे।
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