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Auraiya News: छह वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की कैद

Sun, 04 Feb 2024 01:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sun, 04 Feb 2024 01:10 AM IST
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Five years imprisonment to the man found guilty of molesting a six year old girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र में एक छह वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के दोषी 80 वर्षीय वृद्ध को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का साढ़े छह साल पुराना है। जिसमें वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 24 जून 2017 को शाम लगभग चार बजे उसकी छह वर्षीय पुत्री मुहल्ले में खेल रही थी। तभी उसके मुहल्ले में एक मकान के किराएदार कानपुर देहात के चमरौआ निवासी राजाराम ने उसकी नाबालिग पुत्री को चाकलेट का लालच देकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करते की।
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लड़की की तलाश करते वादिनी जब राजाराम के घर पहुंची। तो यह दृश्य देखकर उसकी हालत खराब हो गई। मोहल्ले के लोगों को बुलाकर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। राजाराम ने वादिनी व उसके पति के साथ गाली-गलौज भी की व जान से मारने की धमकी भी दी। वादिनी की रिपोर्ट पर पॉक्सो, छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
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बचाव पक्ष वकील ने दलील दी कि दोषी अभियुक्त 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। तथा कोषागार सीतापुर से सेवानिवृत है। उसका यह प्रथम अपराध है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की याचना की गई। वहीं अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी हरकत करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी राजाराम को पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया गया। सजा पाए राजाराम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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