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दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कैद

Thu, 31 Mar 2016 01:02 AM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
Auraiya, Uttar pradesh, India Updated Thu, 31 Mar 2016 01:02 AM IST
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Five years imprisonment for rape attempt
रेप पीड़िता को पोर्न क्लिप देखाई, मांगे 50 हजार - फोटो : मिड-डे
अपर सत्र न्यायाधीश महफूज अली ने कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी वादी ने भोले वाल्मीकि के खिलाफ वर्ष 2014 को अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे महफूज अली ने अबोध बच्ची के साथ निंदनीय कृत्य करने के आरोपी भोले को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के कोर्ट ने आदेश दिए है।
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आर्म्स एक्ट का आरोपी बरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी ने थाना अयाना क्षेत्र से आर्म्स एक्ट की धारा 25 के आरोपी प्रमोद कुमार को दोष मुक्त पाकर बरी कर दिया। थाना अयाना एसओ रविंद्र सिंह ने प्रमोद कुमार को एक देशी तमंचा व दो कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी के न्यायालय में चल रहा था। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रमोद कुमार को उक्त आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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