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Auraiya News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्रों समेत पांच को चार साल की कैद
Sat, 22 Mar 2025 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 22 Mar 2025 12:08 AM IST
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमले के मामले में सजा सुनाई है। इसमें दोषी रामप्रकाश उनके बेटे ध्रुव सिंह, कन्नू उर्फ रामबापू, विवेक और सीताराम को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 14 साल पहले थाना अछल्दा क्षेत्र में जमीन की रंजिश के चलते हुए हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हुए थे। अछल्दा क्षेत्र के गांव घाटमपुर निवासी वादी राकेश कुमार के अनुसार 19 नवंबर 2010 को पानी बरस रहा था।
उसके पिता छोटेलाल घर की छत की कच्ची दीवार ठीक करने गए थे। इसी बीच जमीन की रंजिश को लेकर गांव के रामप्रकाश, उसके बेटे ध्रुव सिंह, विवेक और सीताराम लाठी-डंडे लेकर आ गए।
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वह उसके पिता के साथ अभद्रता करने लगे। शोर शराबा सुनकर वह और उसका भाई पिंटू, उसकी मां देवी व संतोष मौके पर पहुंच गए। विरोध करने पर विपक्षियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में उसकी मां व पिता छोटेलाल को गंभीर चोटें आई। अन्य लोग भी घायल हो गए।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने पांच दोषी रामप्रकाश, बेटे ध्रुव सिंह व कन्नू उर्फ रामबापू, विवेक, सीताराम को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। पांचों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। (संवाद)
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चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। 14 साल पहले थाना अछल्दा क्षेत्र में जमीन की रंजिश के चलते हुए हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हुए थे। अछल्दा क्षेत्र के गांव घाटमपुर निवासी वादी राकेश कुमार के अनुसार 19 नवंबर 2010 को पानी बरस रहा था।
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उसके पिता छोटेलाल घर की छत की कच्ची दीवार ठीक करने गए थे। इसी बीच जमीन की रंजिश को लेकर गांव के रामप्रकाश, उसके बेटे ध्रुव सिंह, विवेक और सीताराम लाठी-डंडे लेकर आ गए।
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वह उसके पिता के साथ अभद्रता करने लगे। शोर शराबा सुनकर वह और उसका भाई पिंटू, उसकी मां देवी व संतोष मौके पर पहुंच गए। विरोध करने पर विपक्षियों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में उसकी मां व पिता छोटेलाल को गंभीर चोटें आई। अन्य लोग भी घायल हो गए।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने पांच दोषी रामप्रकाश, बेटे ध्रुव सिंह व कन्नू उर्फ रामबापू, विवेक, सीताराम को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। पांचों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। (संवाद)