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Auraiya News: दिलीप हत्याकांड में वादी भाई पर प्राथमिकी, प्रधान को धमकाया

Fri, 24 Jul 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 24 Jul 2026 11:49 PM IST
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FIR lodged against brother of complainant in Dilip murder case; village head threatened.
औरैया। दिलीप हत्याकांड के मामले में कचहरी परिसर में धमकी देने का मामले में पुलिस ने हत्याकांड के वादी दिलीप के भाई संदीप यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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यह कार्रवाई गांव चमरौआ के प्रधान की तहरीर पर की गई है। हत्याकांड की पेशी पर गए प्रधान ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद की है।
मार्च 2025 में हुए दिलीप हत्याकांड में उसकी पत्नी ने शादी के 15 दिन बाद ही अपने दोस्त और अन्य कई लोगों के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवाई थी। दिलीप मैनपुरी का कारोबारी था। मामले में कई आरोपी सजा के बाद जेल भेजे गए थे। चमरौआ के प्रधान भी इन्हीं आरोपियों में शामिल थे। मामले में प्रधान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और करीब 27 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई थी।
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दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव चमरौआ के प्रधान रामू यादव 22 जुलाई को अपने पिता के साथ बाइक से दिलीप हत्याकांड की पेशी पर गए थे। आरोप है कि कचहरी में मौजूद मृतक दिलीप का भाई व हत्याकांड का वादी संदीप यादव कुछ अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रधान से गाली-गलौज करने लगा।
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रामू यादव ने कोतवाली पुलिस को बताया कि संदीप और उसके साथी परिसर में ही मारपीट पर आमादा हो गए थे। रामू यादव की ओर से पुलिस को मुहैया कराए गए वीडियो में संदीप, प्रधान को धमकी देता सुनाई दे रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गाली-गलौज धमकी देने का वीडियो प्रधान ने प्रस्तुत किया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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31 जुलाई को होगी हत्याकांड की सुनवाई
पुलिस ने इस मामले में शूटर से लेकर पत्नी प्रगति, प्रेमी व चार अन्य को आरोपी बनाया था। विवेचना के दौरान चमरौआ प्रधान रामू यादव व उसके भाई का नाम सामने आया था। अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
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संदीप ने भी दर्ज कराई धमकी देने की प्राथमिकी
दिबियापुर (औरैया)। कस्बा के सेहुद मंदिर के पास रहने वाले संदीप कुमार के भाई दिलीप की हत्या का मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में विचाराधीन है। संदीप इस मामले में वादी और मुख्य गवाह हैं। मुकदमे में साक्ष्य की तिथि तय थी।

शुक्रवार को संदीप ने आरोप लगाया है कि कोर्ट रूम के बाहर हवालात से लाए गए आरोपी दुर्लभ उर्फ पिंटू ने अपने भाई प्रधान रामू के साथ मिलकर उन्हें धमकाया। संदीप ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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