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Auraiya News: जानलेवा हमले के दोषी को आठ वर्ष की कैद
Sun, 12 Nov 2023 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 12 Nov 2023 12:09 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने शहर में नौ वर्ष पहले बाइक सवार व्यक्ति की मिर्ची का पाउडर डालकर जानलेवा हमले के दोषी जीतू पंडित उर्फ अजय को आठ वर्ष के कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। दोषी ने सजा की अवधि पहले ही जेल में निरुद्ध होकर काट ली। जिससे इस निर्णय से उसकी रिहाई संभव हो पाई। शनिवार को जीतू को जेल से रिहा कर दिया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी योगेश कुमार पोरवाल, मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि मामला 13 नवंबर 2014 का है। वादी रमेश चंद्र ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम साढ़े सात बजे अपने भतीजे सुधीर पुरवार के साथ बाइक से घर जा रहे थे, जैसे ही वह श्रीकृष्णा टाकीज के निकट पहुंचे तभी आरोपी जीतू पंडित उर्फ अजय निवासी रुहाई मोहल्ला औरैया ने उनकी आंख पर मिर्ची के पाउडर को झोंक दिया। जिससे बाइक सवार दोनों गिर गए। इसके बाद आरोपी ने तमंचे से फायर किया। जिससे सुधीर पुरवार घायल हो गए। थाने में तीन लोगों को आरोपित कर मामला पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके परिजनों ने जीतू की रिहाई के लिए प्रयास नहीं किए। जिसके कारण वह घटना के बाद से अभी तक जिला कारागार में निरुद्ध है। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में चला।
अभियोजन के वकील एडीजीसी मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि जेल में आठ वर्ष के निरुद्ध चल रहे अभियुक्त जीतू पंडित ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर लिया। जिस पर कोर्ट ने अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग करके जीतू की फाइल का निर्णय शुक्रवार को सुनाया और उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने इस अपराध में जेल बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। जिससे सजा पाए जीतू की रिहाई संभव हो गई। शनिवार को जीतू को जिला जेल इटावा से रिहा कर दिया गया।
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16 को खुलेगा न्यायालय
औरैया। जनपद के सभी न्यायालय दीपावली पर्व पर 15 नवंबर तक के लिए बंद हो गए। अब न्यायालय 16 नवंबर को विधिवत खुलेंगे। यह जानकारी डीबीए सदस्य महावीर शर्मा ने दी है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी योगेश कुमार पोरवाल, मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि मामला 13 नवंबर 2014 का है। वादी रमेश चंद्र ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम साढ़े सात बजे अपने भतीजे सुधीर पुरवार के साथ बाइक से घर जा रहे थे, जैसे ही वह श्रीकृष्णा टाकीज के निकट पहुंचे तभी आरोपी जीतू पंडित उर्फ अजय निवासी रुहाई मोहल्ला औरैया ने उनकी आंख पर मिर्ची के पाउडर को झोंक दिया। जिससे बाइक सवार दोनों गिर गए। इसके बाद आरोपी ने तमंचे से फायर किया। जिससे सुधीर पुरवार घायल हो गए। थाने में तीन लोगों को आरोपित कर मामला पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी जीतू पंडित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके परिजनों ने जीतू की रिहाई के लिए प्रयास नहीं किए। जिसके कारण वह घटना के बाद से अभी तक जिला कारागार में निरुद्ध है। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में चला।
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अभियोजन के वकील एडीजीसी मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि जेल में आठ वर्ष के निरुद्ध चल रहे अभियुक्त जीतू पंडित ने स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर लिया। जिस पर कोर्ट ने अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग करके जीतू की फाइल का निर्णय शुक्रवार को सुनाया और उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने इस अपराध में जेल बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। जिससे सजा पाए जीतू की रिहाई संभव हो गई। शनिवार को जीतू को जिला जेल इटावा से रिहा कर दिया गया।
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16 को खुलेगा न्यायालय
औरैया। जनपद के सभी न्यायालय दीपावली पर्व पर 15 नवंबर तक के लिए बंद हो गए। अब न्यायालय 16 नवंबर को विधिवत खुलेंगे। यह जानकारी डीबीए सदस्य महावीर शर्मा ने दी है।