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Auraiya News: आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, हत्या के दोषी को तीन माह में मृत्युदंड
Thu, 29 Jun 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 29 Jun 2023 12:31 AM IST
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औरैया। अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में मार्च 2023 को एक आठ वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने मृत्युदंड (फांसी) की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनराज सिंह ने सजा सुनाई। जिसमें दोषी पर छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने इस नृशंस घटना पर आरोप तय होने के मात्र 82 दिन में दोषी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की।
जिले के अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता की आठ वर्षीय मासूम पुत्री 24 मार्च 2023 को रोजाना की तरह तीन पड़ियां (भैंस) लेकर गांव के किनारे चरा रही थी। शाम लगभग पांच बजे तक जब वह घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश की। पता न लगने पर पीड़ित पिता ने अयाना थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस पर सक्रिय हुई पुलिस ने दूसरे दिन 25 मार्च को गांव स्थित एक खेत से मासूम का शव बरामद किया। इसमें पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के दौरान आरोपी गौतम सिंह दोहरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने व उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की। उस पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या व पॉक्सो अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया।
पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर मात्र आठ दिन में विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने पुलिस के सहयोग से कोर्ट में त्वरित सुनवाई कराई। आरोप तय होने के मात्र 82 दिन में अभियोजन ने कुल 14 गवाहों की कोर्ट में गवाही पूर्ण कराकर केस को अंजाम तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने आरोपी को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया था, लेकिन सजा पर बुधवार को निर्णय सुनाया। एडीजे मनराज सिंह ने दोषी गौतम सिंह दोहरे को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया। उस पर कुल छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को देने का भी आदेश दिया है।
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जिले के अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता की आठ वर्षीय मासूम पुत्री 24 मार्च 2023 को रोजाना की तरह तीन पड़ियां (भैंस) लेकर गांव के किनारे चरा रही थी। शाम लगभग पांच बजे तक जब वह घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उसकी तलाश की। पता न लगने पर पीड़ित पिता ने अयाना थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस पर सक्रिय हुई पुलिस ने दूसरे दिन 25 मार्च को गांव स्थित एक खेत से मासूम का शव बरामद किया। इसमें पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के दौरान आरोपी गौतम सिंह दोहरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने व उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की। उस पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या व पॉक्सो अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया।
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पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर मात्र आठ दिन में विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने पुलिस के सहयोग से कोर्ट में त्वरित सुनवाई कराई। आरोप तय होने के मात्र 82 दिन में अभियोजन ने कुल 14 गवाहों की कोर्ट में गवाही पूर्ण कराकर केस को अंजाम तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने आरोपी को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया था, लेकिन सजा पर बुधवार को निर्णय सुनाया। एडीजे मनराज सिंह ने दोषी गौतम सिंह दोहरे को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया। उस पर कुल छह लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने जमा कराई अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को देने का भी आदेश दिया है।
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