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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Tue, 30 Aug 2016 12:37 AM IST
Auraiya, Uttar pradesh, India
Auraiya, Uttar pradesh, India Updated Tue, 30 Aug 2016 12:37 AM IST
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Life imprisonment two murder accused
the jail restaurant - फोटो : RajeevGupta/AmarUjala Dehradun
 बेला थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक युवक को गोली मारने के मामले में दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजावीन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। आरोपीगण आठ साल से जेल में बंद है।
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अभियोजन के अनुसार वादी साबिर अली पुत्र बेज अली निवासी ग्राम नीमहार थाना बेला का रहने वाला है। पांच अक्टूबर 2008 को उसके गांव के दुर्गेश अली की लड़की रुबीना का निकाह था। इसमें शामिल होने रिस्तेदार जाफर अली पुत्र घस्सू अली निवासी मुड़ई कल्यानपुर थाना बेवर मैनपुरी व इगलास पुत्र इस्माइल निवासी तिसौली मैनपुरी आदि बहुत से लोग आए थे। छह अक्टूबर 2008 की शाम लगभग पांच बजे वह और जाफर अली, इगलास मल्हौसी बाजार गए थे। तभी वहां गांव का शरीफ अली पुत्र सद्दीक अली मिल गया। वह लोग वापस लौट रहे थे। तो शरीफ अली ने कहा कि थोड़ा रुक लोग फोन कर लें फिर चलेंगे। वह लोग रुक गए। इसके बाद चारों लोग मल्हौसी से नीमहार सड़क पर पैदल जा रहे थे।
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तभी कंसुआ रजवाहे के पास शाम साढ़े सात बजे गांव के इंदल जाटव पुत्र राम आसरे मिल गया और इंदल व शरीफ अली ने अपने तमंचों से जाफर अली के ऊपर तीन चार फायर किए। जिससे जाफर अली की मौके पर ही मौत हो गई। वह तथा इगलास चीखते हुए भागे तब गांव की तरफ से बहुत से लोग आ गए। उसकी लड़की नसीन से इंदल जाटव शादी करना चाहता था। उसने अपने बहनोई जाफर अली के लड़के के साथ शादी पांच अक्टूबर 2008 को तय कर दी थी। इसी कारण इंदल ने अपने दोस्त शरीफ अली के साथ मिलकर जाफर अली की हत्या कर दी।
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हत्या का मुकदमा एडीजे बबलू सिंह की अदालत में चला। बचाव पक्ष व अभियोजन की ओर से एडीजीसी लालजी दोहरे की बहस सुनने के बाद एडीजे बबलू सिंह ने इंदल पुत्र राम आसरे जाटव व शरीफ अली पुत्र सद्दीकी अली निवासी नीमहार बेला को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र लिपिक चंद्रशेखर शुक्ला व स्टेनो विशाल वर्मा ने बताया कि दोनों अभियुक्त आठ वर्ष से जेल में निरुद्ध हैं।
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