फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Four to life imprisonment for killing

हत्या के मामले में चार को उम्रकैद

Sat, 29 Sep 2018 12:02 AM IST
हत्या के मामले में चार को उम्रकैद
हत्या के मामले में चार को उम्रकैद Updated Sat, 29 Sep 2018 12:02 AM IST
विज्ञापन
औरैया। सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने शुक्रवार को फफूंद थाना क्षेत्र के गांव नवादा ममरेजपुर खाम निवासी महावीर सिंह की हत्या के दोषी चार अभियुुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार ग्राम नवादा ममरेजपुर खाम निवासी वादी राघवेंद्र उर्फ मोनू पुत्र महावीर सिंह ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अक्तूबर 2009 को उसके गांव के अजय सिंह व रामवीर के साथ उसके पिता महावीर सिंह औरैया कचहरी गए हुए थे। ये तीनों लोग औरैया से चलकर मुरादगंज तिराहे पर ढाई बजे पहुंचे थे। तीनों जुम्मन खाद वाले की दुकान के सामने तख्त पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि  दुकान के सामने से गांव के जगदंबा सिंह, रामपाल सिंह, हरिओम व श्रीओम हाथों में तलवार और चाकू लेकर पहुंचे और ललकारा कि मारो महावीर को, इसने ही हरिगोविंद की हत्या की थी। आज बदला ले लो। यह कहते हुए उसके पिता को मारने लगे। चारों हमलावर वादी के पिता को मरणासन्न छोड़कर भाग गए। घायल की औरैया अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। यह मुकदमा सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर व वरिष्ठ अधिवक्ता हृदय नारायण पांडेय ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उन्हें निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने चारों अभियुक्त जगदंबा सिंह, रामपाल सिंह पुत्र मिजाजी लाल, हरीओम, श्रीओम पुत्र विद्याधर निवासी नवादा खाम को 302 में आजीवन कारावास, 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त जगदंबा सिंह, हरिओम व श्रीओम को आयुध अधिनियम में एक वर्ष की कैद तथा दस हजार अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड में आधी धनराशि बतौर प्रतिकर मृतक की विधवा अथवा परिवादी को देने का आदेश दिए। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed