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कोर्ट के आदेश से 9 नामजद व 25 अज्ञात पर रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, औरैया।
Updated Sat, 29 Aug 2015 11:10 PM IST
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शादी समारोह में हुड़दंग, लूटपाट, तोड़फोड़ व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग
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कर अपमानित करने की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर बेला पुलिस ने दर्ज कर ली है।
इस मामले में पुलिस ने नौ नामजद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। पीड़ित ने पुलिस पर घटना के दौरान कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।
कोर्ट के आदेश पर बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वादी सुघर सिंह पुत्र गेहुद प्रसाद निवासी चिरहुलिया फफूंद ने बताया कि उसके भतीजे धर्मेंद्र कुमार पुत्र सोनेलाल की शादी वीरेंद्र सिंह की पुत्री रेनू के साथ हुई थी। 3 जून को बरात सुभाष इंटर कालेज याकूबपुर में ठहरी थी।
आरोप है कि शादी की रात कालेज के प्रबंधक अपने साथियों के साथ आ पहुंचे और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया। विरोध करने पर उक्त लोगों ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। सगे संबंधियों के साथ लूटपाट की।
सुघर सिंह ने बताया कि ये लोग उसके पास से 22 हजार रुपये नकद व मोबाइल, महेंद्र के पास से सोने की चेन, पुत्र राहुल से 16500 रुपये नकद व मोबाइल, रोहित से 13 हजार रुपये नकद व मोबाइल लूट ले गए।
इसी बीच भाई के विरोध करने पर सोनेलाल से 20 हजार रुपये लूट लिए। मौके पर मौजूद वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस से शिकायत करने पर स्थानीय दबाव के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय मिलता न देख पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।
कोर्ट के आदेश पर आशाराम पुत्र नाथूराम, रामचंद्र पुत्र नाथूराम, दीपेंद्रपुत्र आशाराम, राजाराम पुत्र शिवराम, छिद्दा पुत्र शिवराम, अशोक पुत्र शिवराम मंगेश पुत्र रामचंद्र समेत 9 नामजद व 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष बेला उपेंद्र नाथ राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
इस मामले में पुलिस ने नौ नामजद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। पीड़ित ने पुलिस पर घटना के दौरान कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।
कोर्ट के आदेश पर बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वादी सुघर सिंह पुत्र गेहुद प्रसाद निवासी चिरहुलिया फफूंद ने बताया कि उसके भतीजे धर्मेंद्र कुमार पुत्र सोनेलाल की शादी वीरेंद्र सिंह की पुत्री रेनू के साथ हुई थी। 3 जून को बरात सुभाष इंटर कालेज याकूबपुर में ठहरी थी।
आरोप है कि शादी की रात कालेज के प्रबंधक अपने साथियों के साथ आ पहुंचे और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया। विरोध करने पर उक्त लोगों ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। सगे संबंधियों के साथ लूटपाट की।
सुघर सिंह ने बताया कि ये लोग उसके पास से 22 हजार रुपये नकद व मोबाइल, महेंद्र के पास से सोने की चेन, पुत्र राहुल से 16500 रुपये नकद व मोबाइल, रोहित से 13 हजार रुपये नकद व मोबाइल लूट ले गए।
इसी बीच भाई के विरोध करने पर सोनेलाल से 20 हजार रुपये लूट लिए। मौके पर मौजूद वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस से शिकायत करने पर स्थानीय दबाव के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय मिलता न देख पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।
कोर्ट के आदेश पर आशाराम पुत्र नाथूराम, रामचंद्र पुत्र नाथूराम, दीपेंद्रपुत्र आशाराम, राजाराम पुत्र शिवराम, छिद्दा पुत्र शिवराम, अशोक पुत्र शिवराम मंगेश पुत्र रामचंद्र समेत 9 नामजद व 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष बेला उपेंद्र नाथ राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।