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छेडखानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:03 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य ने महिला से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की कैद सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो अगस्त 2015 को 30 वर्षीय महिला ने थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम को खेत पर चारा काटने जा रही थी। इसी दौरान सर्वेश ने उससे छेड़खानी की। महिला के चिल्लाने पर उसकी बेटी मौके पर पहुंची तो सर्वेश धमकी देता हुआ भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने सर्वेश को तीन वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
- 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य ने महिला से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की कैद सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो अगस्त 2015 को 30 वर्षीय महिला ने थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम को खेत पर चारा काटने जा रही थी। इसी दौरान सर्वेश ने उससे छेड़खानी की। महिला के चिल्लाने पर उसकी बेटी मौके पर पहुंची तो सर्वेश धमकी देता हुआ भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने सर्वेश को तीन वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
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- 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा