फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   छेडखानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

छेडखानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

Wed, 06 Sep 2017 11:03 PM IST
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:03 PM IST
विज्ञापन
छेडखानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य ने महिला से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन साल की कैद सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार दो अगस्त 2015 को 30 वर्षीय महिला ने थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम को खेत पर चारा काटने जा रही थी। इसी दौरान सर्वेश ने उससे छेड़खानी की। महिला के चिल्लाने पर उसकी बेटी मौके पर पहुंची तो सर्वेश धमकी देता हुआ भाग गया।


पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे ने सर्वेश को तीन वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
विज्ञापन



- 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed