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मारपीट के पांच आरोपियों को तीन वर्ष की कैद

Wed, 30 Jan 2019 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jan 2019 12:24 AM IST
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मारपीट के पांच आरोपियों को तीन वर्ष की कैद
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने खेत में पानी लगाने को लेकर दो लोगों से मारपीट करने व जातिसूचक गलियां देकर अपमानित करने पर पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार ग्राम रोंशगपुर (अयाना) निवासी छोटे लाल ने रिपोर्ट लिखाई कि वह 26 अगस्त 2014 को पत्नी आशा देवी के साथ धान के खेत में खाद डालने के साथ पानी लगा रहा था, तभी गांव के बलराम सिंह राजपूत, छोटे, श्रीकृष्ण, मुलायम सिंह व फूल सिंह ने लाठी-डंडों और फावड़ा से मारपीट कर दी। वादी की पत्नी बचाने आई तो उसे भी पटक दिया तथा जातिसूचक गलियां दीं।
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न्यायालय के आदेश पर यह मामला पंजीकृत किया गया। यह मामला एडीजे (फास्ट ट्रैक) रामअवतार यादव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एसपीओ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे ने पांचों को तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पूर्व में जिले में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा।
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-थाना अयाना क्षेत्र का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
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