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दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष की कैद
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम अनेसो में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने में दोषी पति को दस वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम मलखानपुर जमथर रसूलाबाद निवासी सुरेश चंद्र मिश्रा ने थाना बेला में तीन फरवरी 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री सोनी देवी का विवाह सन् 2013 में ग्राम अनेसो थाना बेला निवासी आलोक तिवारी से किया था। 30 फरवरी 2015 को दहेज के लिए पति, देवर, ससुर ने रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि आंगन में सोनी की लाश पड़ी थी। गले में रस्सी से गला घोटने के निशान थे। थाना बेला में पति, देवर व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या और प्रताड़ना का मामला पंजीकृत हुआ।
विवेचना में पुलिस ने पति आलोक तिवारी को अभियुक्त मानकर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा एडीजे प्रथम की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने सोनी देवी की दहेज को लेकर हत्या करने के दोषी पति आलोक तिवारी को दस वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि को इस दंड में समायोजित किया जाएगा।
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-तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
-थाना बेला क्षेत्र के ग्राम अनेसो की चार वर्ष पुरानी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
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अभियोजन के अनुसार ग्राम मलखानपुर जमथर रसूलाबाद निवासी सुरेश चंद्र मिश्रा ने थाना बेला में तीन फरवरी 2015 में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री सोनी देवी का विवाह सन् 2013 में ग्राम अनेसो थाना बेला निवासी आलोक तिवारी से किया था। 30 फरवरी 2015 को दहेज के लिए पति, देवर, ससुर ने रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि आंगन में सोनी की लाश पड़ी थी। गले में रस्सी से गला घोटने के निशान थे। थाना बेला में पति, देवर व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या और प्रताड़ना का मामला पंजीकृत हुआ।
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विवेचना में पुलिस ने पति आलोक तिवारी को अभियुक्त मानकर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा एडीजे प्रथम की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने सोनी देवी की दहेज को लेकर हत्या करने के दोषी पति आलोक तिवारी को दस वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अपराधी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि को इस दंड में समायोजित किया जाएगा।
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-तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
-थाना बेला क्षेत्र के ग्राम अनेसो की चार वर्ष पुरानी घटना
अमर उजाला ब्यूरो