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न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज

Fri, 19 Nov 2021 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 11:33 PM IST
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दिबियापुर (औरैया)। बहन के नाम बैनामा की गई जमीन का एक व्यक्ति ने दूसरे से 22 लाख रुपये में सौदा कर इकरारनामा किया। निर्धारित अवधि बीतने के बाद जमीन का बैनामा करने नहीं पहुंचा। रुपये मांगने पर आरोपी भूस्वामी एवं उसके पुत्र ने पीड़ित को धमकाया। पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव ठठराई औरैया निवासी महेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उन्होंने संतोष कुमार निवासी ककोर बुजुर्ग की भूमि का सौदा 22 लाख रुपये में तय किया था। इसके लिए चार सितंबर 2019 को उसने सुशील सिंह निवासी गोविंद नगर व भूपेंद्र सिंह निवासी गांव ठठराई, पुष्पेंद्र सिंह निवासी आवास विकास कालोनी औरैया की मौजूदगी में संतोष को अलग-अलग चेकों से 18 लाख रुपये देकर रजिस्टर्ड इकरार नामा करा लिया।
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एक वर्ष की अवधि के अंदर बैनामा कराने की बात तय हुई थी। केवल चार लाख रुपये अदा करना शेष रह गया था। 16 जून 2020 को शेष चार लाख रुपये भी संतोष के खाते में जमा करा दिए गए। इसके बावजूद संतोष बैनामा करने में हीलाहवाली करता रहा। कानूनी नोटिस देने के बाद 24 अगस्त 2020 को वह रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित हुआ। परंतु आरोपी बैनामा करने के लिए हाजिर नहीं हुआ।
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जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी ने उससे सौदा तय होने के पहले ही जमीन अपनी बहन राधा देवी के नाम बैनामा कर चुका है। इधर इकरारनामा की मियाद गुजरने के बाद बहन ने जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। पुलिस के सुनवाई न करने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गलत तरीके से जमीन का बैनामा कर रुपये हड़पने पर रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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