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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि शहर निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके पति की मृत्यु करीब पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है।
वह एक प्राइवेट क्लीनिक पर कार्य करती है। क्लीनिक पर कार्य करने वाले दुर्गेश कुमार सक्सेना उसके साथ चार वर्षों से शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए हुए हैं। गर्भवती हो गई। शादी का दबाव डालने पर वह टाल-मटोल करता रहा। उसके साथियों ने भी बलात्कार किया।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को 17 नवंबर 2020 को जेल में निरुद्ध कर दिया। आरोपी की ओर से जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी दुर्गेश कुमार पुत्र रुपराम सक्सेना निवासी बघाकटरा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
उधर, सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल से गोकशी के आरोप में गिरफ्तार व 19 नवंबर से जेल में निरुद्ध आरोपी रहीश पुत्र वसीम निवासी दलेलनगर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि शहर निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके पति की मृत्यु करीब पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है।
वह एक प्राइवेट क्लीनिक पर कार्य करती है। क्लीनिक पर कार्य करने वाले दुर्गेश कुमार सक्सेना उसके साथ चार वर्षों से शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए हुए हैं। गर्भवती हो गई। शादी का दबाव डालने पर वह टाल-मटोल करता रहा। उसके साथियों ने भी बलात्कार किया।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को 17 नवंबर 2020 को जेल में निरुद्ध कर दिया। आरोपी की ओर से जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी दुर्गेश कुमार पुत्र रुपराम सक्सेना निवासी बघाकटरा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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उधर, सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल से गोकशी के आरोप में गिरफ्तार व 19 नवंबर से जेल में निरुद्ध आरोपी रहीश पुत्र वसीम निवासी दलेलनगर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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