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मारपीट व आगजनी के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गाली-गलौज कर मारपीट कर छप्पर में आग लगाने के आरोपियों बबलू, पप्पू व ओमकार निवासी हरपालपुर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि नीलम ने बताया कि विपक्षी बबलू, आलोक ने गालीगलौज और मारपीट की। 13 फरवरी की रात आठ बजे शिव नारायण, ओमकार, पप्पू, एवं अहिवरन ने उसके छप्पर में आग लगा दी। भैंस भी जल गई।
इस मामले की रिपोर्ट लिखाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। 20 अगस्त से जेल में निरुद्ध ग्राम हरपालपुर (अजीतमल) निवासी बबलू पुत्र पप्पू, पप्पू पुत्र गोविंद तथा ओमकार पुत्र गोविंद ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। गुरुवार को सत्र न्यायालय में हुई बहस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने तीनों आरोपितों बबलू, पप्पू व ओमकार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि नीलम ने बताया कि विपक्षी बबलू, आलोक ने गालीगलौज और मारपीट की। 13 फरवरी की रात आठ बजे शिव नारायण, ओमकार, पप्पू, एवं अहिवरन ने उसके छप्पर में आग लगा दी। भैंस भी जल गई।
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इस मामले की रिपोर्ट लिखाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। 20 अगस्त से जेल में निरुद्ध ग्राम हरपालपुर (अजीतमल) निवासी बबलू पुत्र पप्पू, पप्पू पुत्र गोविंद तथा ओमकार पुत्र गोविंद ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। गुरुवार को सत्र न्यायालय में हुई बहस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने तीनों आरोपितों बबलू, पप्पू व ओमकार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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