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जनपद के न्यायालय अब 20 अप्रैल को नहीं खुलेंगे

Sun, 19 Apr 2020 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2020 11:24 PM IST
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औरैया। जिले के सभी न्यायालय अब 20 अप्रैल की जगह 27 अप्रैल के बाद खुलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को इस आशय का आदेश प्रदेश के सभी जिला जज को जारी किया है।
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इसके पूर्व शनिवार को हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायालय 20 अप्रैल को खोलने का आदेश दिया था। जिला जज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सत्य प्रकाश त्रिपाठी व कोर्ट प्रबंधक विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर हाईकोर्ट से आज यह संशोधित आदेश जारी हुआ है।
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इसके पूर्व 20 अप्रैल को कचहरी खुलने की सूचना थी। हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय को 20 अप्रैल को खोलने के निर्णय को 27 तक रोक दिया है।
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