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पुत्र व पुत्री सहित तीन को हत्या में आजीवन कारावास
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पिता-पुत्र और पुत्री को हत्या में आजीवन कारावास
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने सहायल थाना क्षेत्र के गांव नवी मोहन में तमंचा व हथगोले से हमलाकर एक व्यक्ति की हत्या करने व कई लोगों को घायल करने के दोषी पिता-पुत्र व पुत्री को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 46-46 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक रामचंद्र के परिजनों को देेेेने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि गांव नवी मोहन निवासी रामचरन ने सहायल थाने में 20 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम 6:45 बजे उसके भतीजेे हंसराज का गांव के विजय खां के लड़के शाहरूक से बकरी चराते समय खेत में झगड़ा हो गया था। शाहरूक ने घर आकर अपने पिता को बताया।
इसी बात पर विजय खां, उसका पुत्र मोनू व पुत्री रुकसार अपने घर से तमंचा व हथगोले लेकर आए और जान से मारने की नीयत से उसके भाई रामचंद्र, रानी, सोनी व हंसराज के ऊपर तमंचा से फायर किए और हथगोले फेंके। इससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी। थाने में विजय खां पुत्र मुंशी खां, उसके पुत्र मोनू व पुत्री रुकसार के विरुद्ध हत्या, अनुसुचित जाति अधिनियम व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मामला पंजीकृत हुआ था।
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आरोप पत्र के बाद विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति अधिनियम) मीनू शर्मा के समक्ष मुकदमे का विचारण हुआ। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियोंको आजीवन कारावास व 46-46 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पेशगार पंकज साहू ने बताया अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जेल मेें बिताई गई अवधि उपरोक्त कारावास की समयावधि में समायोजित की जाएगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के उत्तराधिकारी को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है। तीनों सजा पाए दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने सहायल थाना क्षेत्र के गांव नवी मोहन में तमंचा व हथगोले से हमलाकर एक व्यक्ति की हत्या करने व कई लोगों को घायल करने के दोषी पिता-पुत्र व पुत्री को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 46-46 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक रामचंद्र के परिजनों को देेेेने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि गांव नवी मोहन निवासी रामचरन ने सहायल थाने में 20 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम 6:45 बजे उसके भतीजेे हंसराज का गांव के विजय खां के लड़के शाहरूक से बकरी चराते समय खेत में झगड़ा हो गया था। शाहरूक ने घर आकर अपने पिता को बताया।
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इसी बात पर विजय खां, उसका पुत्र मोनू व पुत्री रुकसार अपने घर से तमंचा व हथगोले लेकर आए और जान से मारने की नीयत से उसके भाई रामचंद्र, रानी, सोनी व हंसराज के ऊपर तमंचा से फायर किए और हथगोले फेंके। इससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रामचंद्र की मृत्यु हो गई थी। थाने में विजय खां पुत्र मुंशी खां, उसके पुत्र मोनू व पुत्री रुकसार के विरुद्ध हत्या, अनुसुचित जाति अधिनियम व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मामला पंजीकृत हुआ था।
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आरोप पत्र के बाद विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति अधिनियम) मीनू शर्मा के समक्ष मुकदमे का विचारण हुआ। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियोंको आजीवन कारावास व 46-46 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पेशगार पंकज साहू ने बताया अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जेल मेें बिताई गई अवधि उपरोक्त कारावास की समयावधि में समायोजित की जाएगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के उत्तराधिकारी को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है। तीनों सजा पाए दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।