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तत्कालीन एआरटीओ व थानाध्यक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश

Fri, 10 Jan 2020 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 12:00 AM IST
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औरैया। दिबियापुर थाने में निरुद्ध ओवरलोड ट्रक की बैटरी, स्टेपनी, टूल्स व दो सौ लीटर डीजल गायब होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना तिवारी ने तत्कालीन एआरटीओ मनोज कुमार सिंह व दिबियापुर के थानाध्यक्ष संजीव सिंह राठौर के विरुद्ध विवेचना कर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश किया है। ट्रक मालिक की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थनापत्र पर यह आदेश दिया गया है। एआरटीओ मनोज कुमार सिंह इस समय उरई में तैनात हैं। थानाध्यक्ष दिबियापुर संजीव सिंह राठौर एसपी औरैया के पीआरओ के पद पर हैं।
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विक्रम सिंह निवासी पूंछ जिला झांसी ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था कि एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने उनका ट्रक 26 फरवरी 2019 को ओवरलोड के आरोप में पकड़कर दिबियापुर थाने में निरुद्ध कर दिया था। इस पर उन्होंने एक मार्च 2019 को एआरटीओ कार्यालय में कानूनी कार्रवाई पूरी कर जुर्माना धनराशि जमा कर रिलीज आर्डर प्राप्त किया। रिलीज आर्डर लेकर जब ट्रक छुड़वाने थाने पहुंचे तो ट्रक चलने की स्थिति में नहीं मिला। आरोप है कि ट्रक से दोनों बैट्री, स्टपनी, जैक, टूल्स, टंकी में भरा लगभग दो सौ लीटर डीजल गायब था।
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एआरटीओ और थानाध्यक्ष से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना तिवारी ने तत्कालीन एआरटीओ मनोज कुमार व तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर संजीव सिंह राठौर के विरुद्ध मामला दर्ज करने का आदेश थाना दिबियापुर को दिया है।
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