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बालिका के अपहरण का प्रयास करने वाले को तीन वर्ष की कैद
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक द्वितीय) कल्पना ने बिधूना में एक छह वर्षीय बालिका को बोरे में डालकर अगवा करने का प्रयास करने के दोषी एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार गेंदालाल पुत्र राम सिंह निवासी पुराना बिधूना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच दिसंबर 2016 को उसकी छह वर्षीय पुत्री नंदनी घर के सामने खेल रही थी, तभी लालू उर्फ अरविंद ने नंदनी को पकड़कर बोरे में डालकर ले जाने का प्रयास किया।
पुत्री के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने लालू को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह मामला एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कल्पना की कोर्ट में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने बालिका के अपहरण का प्रयास किए जाने के दोषी को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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अभियोजन के अनुसार गेंदालाल पुत्र राम सिंह निवासी पुराना बिधूना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच दिसंबर 2016 को उसकी छह वर्षीय पुत्री नंदनी घर के सामने खेल रही थी, तभी लालू उर्फ अरविंद ने नंदनी को पकड़कर बोरे में डालकर ले जाने का प्रयास किया।
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पुत्री के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने लालू को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह मामला एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कल्पना की कोर्ट में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने बालिका के अपहरण का प्रयास किए जाने के दोषी को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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