फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Court acquits man for paying mitigation fee for electricity theft

Auraiya News: बिजली चोरी में शमन शुल्क जमा करने पर कोर्ट ने किया दोषमुक्त

Tue, 05 May 2026 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 05 May 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Court acquits man for paying mitigation fee for electricity theft
औरैया। बिजली चोरी के मामले में अदालत ने बकाया राजस्व निर्धारण धनराशि और शमन शुल्क जमा किए जाने के आधार पर दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम राजीव कुमार वत्स ने स्पष्ट किया कि धनराशि जमा होने के बाद कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती।
विज्ञापन

कोतवाली व कस्बा बिधूना निवासी रमेश के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की तरफ दलील दी कि रमेश ने विभाग की समस्त बकाया धनराशि जमा कर दी है। आरोपी ने वर्ष 2019 में ही 8132 रुपये राजस्व निर्धारण, दो हजार रुपये शमन शुल्क और अन्य व्यय जमा कर दिए थे। दिबियापुर अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा दिया गया नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी पेश किया गया।
विज्ञापन

इसी प्रकार थाना व गांव एरवाकटरा निवासी राकेश के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया गया था। चार मई को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राकेश ने 11408 रुपये की संशोधित बकाया राशि जमा कर दी है। साथ ही विद्युत वितरण खंड दिबियापुर द्वारा 11 जनवरी 2018 को दिया गया अदेयता प्रमाण-पत्र पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने कहा कि कानून के अनुसार, यदि अभियुक्त निर्धारित धनराशि और शमन शुल्क जमा कर देता है, तो उसे समाधान माना जाता है। धारा 152(3) के तहत यह प्रक्रिया दोषमुक्ति के समान है। बाद में कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed