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Auraiya News: व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र पर केस
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औरैया। सदर कोतवाली में अखिल भारतीय व्यापार मंडल (कंछल गुट) के जिलाध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष रविकांत उर्फ लाले वर्मा, उनके पुत्रों और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना के लगभग दो माह बाद न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
शहर के मोहल्ला गढ़ैया निवासी अजयकांत ने सदर कोतवाली में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रविकांत उर्फ लाले वर्मा, नैतिक वर्मा, कृष्णा वर्मा और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वादी ने लिखा कि दो सितंबर की रात आठ बजे वादी अपने प्रतिष्ठान से पुत्र प्रतीक सिंह के साथ घर आ रहा था। रास्ते में एक सराफा कारोबारी से बात कर रहा था।
तभी विपक्षियों ने आकर सराफा कारोबारी के साथ गालीगलौज व मारपीट कर दी। बाजार में मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। इससे वादी, वादी का पुत्र प्रतीक और उसकी पत्नी घायल हो गए।
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वादी ने कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस उन्हें घायलावस्था में पूरी रात थाने में बैठाए रही। तीन सितंबर को पुत्र का चालान 151 में किया गया। रिपोर्ट न लिखे जाने पर वादी ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।
जिलाध्यक्ष रविकांत वर्मा ने बताया कि फर्जी तरीके से न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। घटना वाले दिन की रात ही उन्होंने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि सराफा कारोबारी के पुत्र ने उनके साथ मारपीट की।द
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शहर के मोहल्ला गढ़ैया निवासी अजयकांत ने सदर कोतवाली में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रविकांत उर्फ लाले वर्मा, नैतिक वर्मा, कृष्णा वर्मा और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वादी ने लिखा कि दो सितंबर की रात आठ बजे वादी अपने प्रतिष्ठान से पुत्र प्रतीक सिंह के साथ घर आ रहा था। रास्ते में एक सराफा कारोबारी से बात कर रहा था।
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तभी विपक्षियों ने आकर सराफा कारोबारी के साथ गालीगलौज व मारपीट कर दी। बाजार में मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया। विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। इससे वादी, वादी का पुत्र प्रतीक और उसकी पत्नी घायल हो गए।
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वादी ने कोतवाली पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस उन्हें घायलावस्था में पूरी रात थाने में बैठाए रही। तीन सितंबर को पुत्र का चालान 151 में किया गया। रिपोर्ट न लिखे जाने पर वादी ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।
जिलाध्यक्ष रविकांत वर्मा ने बताया कि फर्जी तरीके से न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। घटना वाले दिन की रात ही उन्होंने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि सराफा कारोबारी के पुत्र ने उनके साथ मारपीट की।द