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ट्रेनिंग लेकर प्रमाण पत्र पाएं, अपने को फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बनाएं
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औरैया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर जल्द ही सुपरवाइजरों की तैनाती कराई जाएगी। सुपरवाइजरों की तैनाती से दुकानदार पर आर्थिक बोझ न पड़े इसके लिए विभाग की ओर से दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसके तहत दुकानदार को खाद्य विभाग की ओर से ट्रेनिंग दिलाकर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर बनाया जाएगा।
मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की तैनाती की तरह ही अब खाद्य कारोबारी को भी अपनी दुकान पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की तैनाती करानी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से लागू किए जाने वाले इस नए नियम से एक ओर जहां खाद्य के कारोबार को मानक के अनुसार संचालित कराया जाना है। तो वहीं दूसरी ओर इस नियम के लागू हो जाने से खाद्य विक्रेता के जेब पर आर्थिक भार बढ़ेगा।
ऐसे में जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को इस समस्या से बचाने को नई तरकीब निकाल ली है। इसके लिए अभिहित अधिकारी ने अपने प्रयासों से ट्रेनरों को बुलाकर जिले के खाद्य कारोबारियों को फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी है। इससे जब खाद्य कारोबारी खुद ही ट्रेनिंग लेंगे तो उसे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा।
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ऐसे में दूसरे किसी फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को तैनात करने की जरूरत ही नहीं होगी और व्यापारी की जेब भी ढीली नहीं होगी। अब इसके लिए जिले के व्यापारी को आगे आकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों से मिलकर कार्यशाला आयोजित कराए जाने पर जोर देना होगा। जिससे भविष्य में होने वाली समस्या से आसानी से निजात मिल सके।
नए आदेश के तहत अब व्यापारियों को सुपरवाइजर रखना होगा। वह या तो प्रशिक्षित व्यक्ति को बतौर सुपरवाइजर रखे, या फिर विभाग द्वारा ट्रेनिंग लेकर स्वयं सुपरवाइजर का दायित्व निभाएं। विभाग व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।- डॉ.मंजुला सिंह, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।
होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फास्टफूड सेंटर, खाद्य सामग्री बेचने वाले फुटकर व थोक दुकानदार, छोटी-बड़ी आढ़तों के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सुपरवाइजर रखने होंगे।
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मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट की तैनाती की तरह ही अब खाद्य कारोबारी को भी अपनी दुकान पर फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की तैनाती करानी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से लागू किए जाने वाले इस नए नियम से एक ओर जहां खाद्य के कारोबार को मानक के अनुसार संचालित कराया जाना है। तो वहीं दूसरी ओर इस नियम के लागू हो जाने से खाद्य विक्रेता के जेब पर आर्थिक भार बढ़ेगा।
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ऐसे में जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को इस समस्या से बचाने को नई तरकीब निकाल ली है। इसके लिए अभिहित अधिकारी ने अपने प्रयासों से ट्रेनरों को बुलाकर जिले के खाद्य कारोबारियों को फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी है। इससे जब खाद्य कारोबारी खुद ही ट्रेनिंग लेंगे तो उसे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा।
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ऐसे में दूसरे किसी फूड सेफ्टी सुपरवाइजर को तैनात करने की जरूरत ही नहीं होगी और व्यापारी की जेब भी ढीली नहीं होगी। अब इसके लिए जिले के व्यापारी को आगे आकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों से मिलकर कार्यशाला आयोजित कराए जाने पर जोर देना होगा। जिससे भविष्य में होने वाली समस्या से आसानी से निजात मिल सके।
नए आदेश के तहत अब व्यापारियों को सुपरवाइजर रखना होगा। वह या तो प्रशिक्षित व्यक्ति को बतौर सुपरवाइजर रखे, या फिर विभाग द्वारा ट्रेनिंग लेकर स्वयं सुपरवाइजर का दायित्व निभाएं। विभाग व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।- डॉ.मंजुला सिंह, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन।
होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फास्टफूड सेंटर, खाद्य सामग्री बेचने वाले फुटकर व थोक दुकानदार, छोटी-बड़ी आढ़तों के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को सुपरवाइजर रखने होंगे।