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वृद्ध हो या दिव्यांग, घर पर कर सकेंगे मतदान

Tue, 08 Feb 2022 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Feb 2022 12:09 AM IST
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Be it old or handicapped, you can vote at home
औरैया। इस बार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने वृद्ध, दिव्यांगजन और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलट से मतदान करने की सहूलियत दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने में परेशानी होती थी। इससे वह अपने मताधिकार से वंचित रह जाते थे। इससे मतदान प्रतिशत भी गिरता था। इसे दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार यह कदम उठाया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि इस सुविधा के तहत, पोस्टल बैलट से मतदान करने के लिए फार्म 12डी पर आवेदन प्राप्त किए गए। आवेदनों के परीक्षण के बाद अब रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित मतदाता को पोस्टल बैलट उपलब्ध कराएगा। मतदान दल द्वारा मतदाताओं के पते पर जाकर पोस्टल बैलट से मतदान कराया जाएगा। मतदान दल में मतदान अधिकारियों के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर, सुरक्षाकर्मी एवं वीडियोग्राफर भी रहेंगे।
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15 व 17 फरवरी को पोस्टल बैलेट से होगा मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया कि पोस्टल बैलेट से 15 व 17 फरवरी को मतदान होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए करीब 300 मतदाता चिह्नित किए गए हैं। इसके लिए 32 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं।
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औरैया व बिधूना विधानसभा में 10-10 व दिबियापुर विधानसभा में 12 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं। 11 फरवरी को इन सेक्टर के अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को भी इसकी सूूचना दे दी गई है। यदि वह चाहें तो अपने पोलिंग अभिकर्ता की व्यवस्था कर सकते हैं।
पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी प्रक्रिया
चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे इसके दृष्टिगत मतदान दल के भ्रमण कार्यक्रम की सूचना चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को भी दी जाएगी। पोस्टल बैलेट के लिए मतदाताओं की श्रेणी वार सूची मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

मतदान दल पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान करने की प्रक्रिया को समझाएगा। यदि किसी अक्षम मतदाता को सहायता की आवश्यकता है तो उसे किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पोस्टल बैलट पर मत अंकित करने के बाद एक लिफाफे में रखकर मोहर बंद किया जाएगा।
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