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Auraiya News: बकाया जमा न करने पर बैंक ने कुर्क की 58 लाख की प्रापर्टी
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने जिले के भासौन कसापाल निवासी एक कर्जदार की 58 लाख रुपये की प्रापर्टी कुर्क की है। बैंक की ओर से इस बावत लोन लेने वाले को कई बार नोटिस भी दिए गए।
सदर तहसील में दोपहर उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक विख्यात दीक्षित व फील्ड आफीसर अनुराग गौतम, मनमोहन कुमार, साधना सिंह ने बैंक में बंधक कसापाल निवासी माता प्रसाद की 13.14 एकड़ भूमि की कुर्की की कार्रवाई पूरी की। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2000 में कसापाल निवासी माता प्रसाद ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उनकी बैंक से ढाई लाख रुपये का लोन लिया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने लोन को जमा नहीं किया। इससे लगातार ब्याज बढ़ता रहा।
बताया इस बाबत बैंक की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्जदार माता प्रसाद को नोटिस भी दिए गए। बैंक की ओर से बैंक के पक्ष में बंधक जमीन को कुर्क कर अपना पैसा वसूल किए जाने का नोटिस चस्पा करते हुए एक माह का समय भी दिया गया। बावजूद इसके भी धनराशि जमा नहीं कराई गई।
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बैंक कर्ज जमा न करने को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद गुरुवार को बैंक अधिकारियों ने सदर तहसील पहुंचकर बंधक जमीन को बैंक के पक्ष में कुर्क किए जाने की कार्रवाई पूरी की। इस दौरान माता प्रसाद को 15 दिन की अंतिम समय सीमा भी दी गई। जिसमें यदि 15 दिन के अंदर बैंक की बकाया धनराशि जमा कर दी जाती है तो बैंक के पक्ष में कुर्क की गई जमीन की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा।
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औरैया। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने जिले के भासौन कसापाल निवासी एक कर्जदार की 58 लाख रुपये की प्रापर्टी कुर्क की है। बैंक की ओर से इस बावत लोन लेने वाले को कई बार नोटिस भी दिए गए।
सदर तहसील में दोपहर उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक विख्यात दीक्षित व फील्ड आफीसर अनुराग गौतम, मनमोहन कुमार, साधना सिंह ने बैंक में बंधक कसापाल निवासी माता प्रसाद की 13.14 एकड़ भूमि की कुर्की की कार्रवाई पूरी की। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2000 में कसापाल निवासी माता प्रसाद ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उनकी बैंक से ढाई लाख रुपये का लोन लिया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने लोन को जमा नहीं किया। इससे लगातार ब्याज बढ़ता रहा।
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बताया इस बाबत बैंक की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्जदार माता प्रसाद को नोटिस भी दिए गए। बैंक की ओर से बैंक के पक्ष में बंधक जमीन को कुर्क कर अपना पैसा वसूल किए जाने का नोटिस चस्पा करते हुए एक माह का समय भी दिया गया। बावजूद इसके भी धनराशि जमा नहीं कराई गई।
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बैंक कर्ज जमा न करने को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद गुरुवार को बैंक अधिकारियों ने सदर तहसील पहुंचकर बंधक जमीन को बैंक के पक्ष में कुर्क किए जाने की कार्रवाई पूरी की। इस दौरान माता प्रसाद को 15 दिन की अंतिम समय सीमा भी दी गई। जिसमें यदि 15 दिन के अंदर बैंक की बकाया धनराशि जमा कर दी जाती है तो बैंक के पक्ष में कुर्क की गई जमीन की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा।