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Auraiya News: किशोरियों के अपहरण के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Sat, 27 Jun 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 27 Jun 2026 12:18 AM IST
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औरैया। किशोरियों के अपहरण के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र का चार माह व दूसरा मामला सहायल थाना क्षेत्र का आठ माह पहले का मामला है।
थाना दिबियापुर क्षेत्र से 26 फरवरी 2026 को एक 15 वर्षीय किशोरी का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। मां के अनुसार, किशोरी अपने साथ एक लाख रुपये नकद, जेवर व मोबाइल फोन ले गई थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को जनपद बस्ती स्थित थाना हरैया क्षेत्र के गांव मटिहनियां निवासी अरविंद पाठक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया। हालांकि, विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने पाया कि पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी के साथ जालंधर पंजाब जाने की पुष्टि की है। अपराध गंभीर को देखते हुए न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं दूसरा मामला थाना सहायल क्षेत्र में 13 अक्तूबर 2025 का है। यहां 16 वर्षीय किशोरी घर से निकली थी और वहां से लापता हो गई। घर से किशोरी 40 हजार रुपये और सोने की अंगूठी भी गायब थी। परिजनों ने गांव के ही लवकुश कुशवाहा पर शक जताया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि रंजिश के कारण रिपोर्ट 13 दिन की देरी से लिखी गई। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी की ओर से साक्ष्य प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए लवकुश की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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थाना दिबियापुर क्षेत्र से 26 फरवरी 2026 को एक 15 वर्षीय किशोरी का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। मां के अनुसार, किशोरी अपने साथ एक लाख रुपये नकद, जेवर व मोबाइल फोन ले गई थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को जनपद बस्ती स्थित थाना हरैया क्षेत्र के गांव मटिहनियां निवासी अरविंद पाठक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई।
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया। हालांकि, विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने पाया कि पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपी के साथ जालंधर पंजाब जाने की पुष्टि की है। अपराध गंभीर को देखते हुए न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं दूसरा मामला थाना सहायल क्षेत्र में 13 अक्तूबर 2025 का है। यहां 16 वर्षीय किशोरी घर से निकली थी और वहां से लापता हो गई। घर से किशोरी 40 हजार रुपये और सोने की अंगूठी भी गायब थी। परिजनों ने गांव के ही लवकुश कुशवाहा पर शक जताया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि रंजिश के कारण रिपोर्ट 13 दिन की देरी से लिखी गई। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी की ओर से साक्ष्य प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए लवकुश की जमानत याचिका निरस्त कर दी।