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वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन
Auraiya, Uttar pradesh, India
Updated Sat, 19 Mar 2016 12:11 AM IST
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पेंशन
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अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। शासन की ओर से की गई नई व्यवस्था आगामी एक अप्रैल से लागू होगी। हालांकि आवेदन के लिए पात्रता शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरआर श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने को शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में दूसरा कोई भी माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताया कि आवेदन करने के लिए जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करते समय उसमें होने वाली गलतियों के लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के समय आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, आय प्रमाण पत्र, सीबीएस बैंक खाता आईएफसी कोड सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा। वहीं आवेदक को अपना मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर दर्ज कराना भी अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राधा रमण श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदक की ओर से ऑन लाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउन लोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बनाकर तथा उक्त सभी संलग्नकों पर हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र की हार्ड कापी सभी संलग्नकों सहित आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी आरआर श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने को शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से वेबसाइट sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में दूसरा कोई भी माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताया कि आवेदन करने के लिए जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करते समय उसमें होने वाली गलतियों के लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।
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उन्होंने बताया कि आवेदन के समय आवेदक को आयु प्रमाण पत्र, परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, आय प्रमाण पत्र, सीबीएस बैंक खाता आईएफसी कोड सहित संलग्न करना अनिवार्य होगा। वहीं आवेदक को अपना मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर दर्ज कराना भी अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राधा रमण श्रीवास्तव ने बताया कि आवेदक की ओर से ऑन लाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउन लोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बनाकर तथा उक्त सभी संलग्नकों पर हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र की हार्ड कापी सभी संलग्नकों सहित आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
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