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Auraiya News: किशोरी से छेड़खानी में युवक को चार साल की सजा

Tue, 03 Jun 2025 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Tue, 03 Jun 2025 12:00 AM IST
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A youth was sentenced to four years in prison for molesting a teenager
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में युवक नीलम को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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न्यायाधीश ने यह सजा अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में सात साल पुराने मामले में सुनाई है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी की नाबालिग बेटी दो दिसंबर 2018 की शाम पांच बजे अपनी चाची के साथ खेत में गई थी। तभी गांव के युवक नीलम ने उसे खेतों में खींचकर छेड़खानी की।
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शोर मचाने पर ग्रामीण जुटने लगे तो आरोपी भाग निकला। इस मामले में तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद ने नीलम को चार वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड की जमा रकम में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। नीलम को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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